जनहित के प्रकरण में न्यायालय के आदेश में कलेक्टर और तहसीलदार को करना हैं कार्यवाही, 25:11:2023 को पेस करना हैं न्यायालय में परिपालन रिपोर्ट?
गुना, (आरएनआई) शहर के विवादित सर्वे नंबर 722 के लक्ष्मीगंज,सुगन चौराहा,सदर बाजार और लगती सड़को में लगातार लगते जाम के कारण बने अवेध अतिक्रमण,कब्जा से आम लोग की परेशानियों के प्रकरण में लोकोउपयोगि अदालत के आदेश के बाद जिला प्रशासन हाईकोर्ट से भी केस हार गया हैं। प्रकरण की एक्जिक्यूसन आदेश में 25:11:2023 को करवाई कर परिपालन पेस करना हैं। इस प्रकरण में देखना अब यह हैं की न्यायपालिका के आदेश को प्रशासन के प्रमुख कलेक्टर को दंडाधिकार की भी शक्तियां प्राप्त है वह केसे आदेश का परिपालन करती हैं। आपको यहां यह भी बतादे कि इस न्यायालयीन प्रकरण में आदेश की अवमानना(कोर्ट आफ कंटेम्प) के तहत 2 प्रशासनिक अधिकारियों को सिविल जेल भेजने का आवेदन भी न्यायालय में लंबित था, जिसकी भी सुनवाई थी, जिसमे माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए कि कारवाई प्रचलन में चल रही है, जिसमे 25:11:2023 को परिपालन कर रिपोर्ट पेस की जाए का आदेश करते हुए उस आवेदन को निरस्त कर दिया हैं। देखना यह है कि आज से तीन दिन में सर्वे नंबर 722 के लक्ष्मीगंज,सुगन चौराहे और सदर बाजार में क्या कार्यवाई को न्यायालय के आदेश के तहत अंजाम तक पहुंचाकर फरियादियों को न्याय जनहित में देती हैं या!!
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