छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने दी 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
गुना (आरएनआई) सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ ने बताया कि अभियोक्त्री ने 11.03.2021 को थाना कोतवाली में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि दिनांक 11.03.2021 के समय करीब शाम के 05:30 बजे की बात है वह अपने घर से पास में बनी लेटरिंग में फ्रेस होने के बाद में घर जा रही थी तो पुरानी छावनी का रहने वाला इकराज अली आया और बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड लिया और उससे बोला कि जैसे उसकी बहन को भगाकर ले गया था वैसे ही उसे लेकर जाएगा वह चिल्लाई तो उसका भाई वहां आ गया। उसके भाई ने उसे बचाया तो इकराज अली ने उसके भाई की लाठी से मारपीट की जिससे उसे चोट आई। बाद में उसके पापा, मम्मी, मौसी वहां आ गये इन सबको देखकर इकराज अली वहां से भाग गया। अभियोक्त्री के उक्त आवेदन पर से थाना कोतवाली द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी श्रीमती ममता दीक्षित ने अपने विधिक तर्कों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष रखे। जिनसे सहमत होकर एवम अपने संपूर्ण विचारण के उपरांत न्यायालय ने आरोपी इकराज अली पुत्र कमर अली को दोषी ठहराते हुए भादवि की धारा 354 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 500/- रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
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