छेड़छाड़ के आरोपी को दी न्यायालय ने सजा

Dec 27, 2023 - 16:47
Dec 27, 2023 - 16:48
 0  4.3k
छेड़छाड़ के आरोपी को दी न्यायालय ने सजा

गुना (आरएनआई) माननीय न्यायालय श्रीमती लीला लोधी सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश जिला गुना ने थाना केंट के अपराध क्रमांक 316 /2020 में आरोपी को धारा 354भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड से दंडित किया।

सहायक मीडिया प्रभारी मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा बताया गया कि दिनांक 9 अप्रैल 2020 के शाम 7:00 बजे वह अपने खेत से अपने घर गेहूं भरने के लिए कट्टा लेने गई थी तभी रास्ते में आरोपी जो पवन की मौसी का लड़का मिला उसका बाया हाथ पकड़ा और बोला तू मुझे इतने दिनों से क्यों तड़पा रही है और उसे आंख मार रहा था और उसका बाया गाल काट लिया वह चिल्लाई तो उसके पीछे चल रहा छोटा भाई दौड़कर उसके पास आया और आरोपी से कहने लगा कि घर पर तेरी शिकायत करूंगा तो वह बोला कि घर पर बोला तो तुम दोनों को जान से मार दूंगा। आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती ममता दीक्षित एडीपीओ गुना द्वारा की।

Follow the RNI News channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6XB2Xp81Z

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow