छतरपुर कलेक्टर को हाईकोर्ट की फटकार: किशोर सागर तालाब मामले में न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना!
छतरपुर (आरएनआई) बेपटरी मोहन सरकार का कार्यपालिका तंत्र छतरपुर कलेक्टर को हाईकोर्ट की फटकार जज ने कहा,,, देश नियम और क़ानून है या नहीं यह वहीं छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल है जो छतरपुर के ऐतिहासिक किशोर सागर तालाब के मामले मे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हिमांशु शर्मा के 2023 मे दिये गये आदेश की अवमानना कर रहे है जिसमे पूर्व कलेक्टर संदीप जी आर ने कार्यवाही नहीं की और अब पार्थ जायसवाल। अदालत का साफ आदेश है कि एनजीटी के पूर्व आदेश का पालन करते हुए तालाब के मूल रकवा, भराव क्षेत्र के बाद 10 मीटर के ग्रीन जोन दायरे मे निर्मित अवैध निर्माण हटाये जाये। इस मामले मे अदालत इजराय पर सुनवाई कर रही। सुप्रीम अदालत का आदेश है कि 6 माह के अंदर किसी भीं इजराय का डिस्पोजल किया जाये लेकिन किशोर सागर तालाब के मामले सवा तीन साल गुजर गये। 52 पेशी हो चुकी, अदालत एक आदेश भीं दे चुकी लेकिन न्यायपालिका पर कार्यपालिका हावी।
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