"चेक का भुगतान न होने पर हुई आरोपी को 6 माह की जेल की सजा एवं 9% ब्याज की दर से भुगतान करने की आदेश"
गुना (आरएनआई) चेक अनारण के प्रकरण क्रमांक 23/ 2018 में आरोपी को दी न्यायालय ने 6 माह की सजा ,चेक की रकम के भुगतान के साथ ही धारा 357( 3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभियुक्त को आदेशित किया कि वह निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर प्रतिकर के रूप में चेक की राशि 1,25,000 एवं चेक दिनांक 30 -6- 2017 से अदायगी दिनांक तक 9% साधारण ब्याज सहित भुगतान करें ! अभियुक्त के द्वारा प्रतिकर की राशि भुगतान ना किए जाने की स्थिति में अभियुक्त को दो माह का साश्रम कारावास की सजा पृथक से दिया जाए!
संक्षेप रूप से प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी प्रकाश कुमार जैन पारस साहित्य सदन गुना से अभियुक्त प्रदीप शर्मा निवासी बदरवास के द्वारा ₹1,25,000 की पुस्तक खरीद कर उसके द्वारा भुगतान की राशि का चेक क्रमांक 3742 97 भारतीय स्टेट बैंक बदरवास का का दिया था , प्रार्थी के द्वारा चेक अपने खाता सेंट्रल बैंक गुना में लगाया था जो बैंक के द्वारा इस आधार पर वापस कर दिया गया कि अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं है!
इसकी सूचना फरियादी द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से रजिस्टर्ड एड सूचना- पत्र के माध्यम से अभियुक्त के निवास एवं व्यवसाय स्थल पर प्रेषित किया किंतु अभियुक्त के द्वारा चेक का भुगतान नहीं किए जाने पर प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया! जिस पर माननीय न्यायाधीश महोदय श्रीमती सरिता डाबर वास्कले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गुना के द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 20-3- 24 को पारित किया जाकर आरोपी को उक्त केस में दंडित में किया गया है !
यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त आरोपी प्रदीप शर्मा पुत्र रघुनंदन शर्मा एक शासकीय कर्मचारी भी है जो की बदरवास में कार्यरत है! उक्त प्रकरण में फरियादी की ओर से पैरवी युवा एडवोकेट श्री अमित जैन के द्वारा की गई l उक्त प्रकरण में रकम जमा करने का न्यायालय के द्वारा 30 दिवस में समय दिया गया है !
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