चुनाव से पहले मोर्चा खोलने की तैयारी में अधिकारी-कर्मचारी, वेतनमान-पदोन्नति-नियुक्ति-OPS की मांग को लेकर 11 जुलाई से हड़ताल का ऐलान
भोपाल। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी अधिकारी राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है।लंबित मांगे पूरा ना होने के चलते प्रदेश के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने 11 जुलाई को कलमबंद हड़ताल करने का ऐलान किया है।
स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ का कहना है कि मांगों के संबंध मे महासंघ द्वारा निराकरण के लिए निरंतर अनुरोध किया जा रहा है परन्तु आज दिनांक तक निराकरण न होने के कारण प्रदेश के अधिकारी कर्मचारीयों में असंतोष व्याप्त हैं, निम्नलिखित मांगों का त्वरित निराकरण करने की कृपा करेंगे अन्यथा 11 जुलाई से कामबंद हडताल पर प्रदेश के समस्त कैडर के कर्मचारी चले जाएँगे जिसकी समस्त जवाबदारी सरकार और विभागों की होगी।
ये है प्रमुख मांगे-नर्सिंग ऑफिसर को केन्द्र एवं अन्य प्रदेशों की भांति ग्रेड 2 वेतनमान 9300-34800+4600/दूर कर प्रस्तावित वेतनमान देने ग्रेड पे दिया जाये।केन्द्र एवं अन्य प्रदेशों की भांति प्रदेश के फार्मासिस्टों को वेतन मान 5200-20200 ग्रेड पे 2800 /- रुपये (नियुक्ति समय) 2 वर्षिय परिवीक्षा अवधि पश्चात् 4200 ग्रेड में दिया जायेए.एन.एम.एम.पी. डब्ल्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 2100 के स्थान पर 2800 का ग्रेड में दिया जायें।
रेडियोग्राफर का ग्रेड पे 2800 से बढ़ाकर 4200 किया जाये तथा डार्क रूम असिस्टेन्ट व डार्क रुम अटेनडेन्ट को ग्रेड पे 1900 से बढ़ाकर 2400 किया जाये। बायोकेमिस्ट का ग्रेड में 3600 के स्थान पर ग्रेड में 5400 किया जाये।लैब टेक्नीशियन / कैथलैब टेक्नीशियन / आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का ग्रेड में 4200 किया जाये। चूंकि वर्तमान में लैब अस्सिटेन्ट और लेब टेक्नीशियन का ग्रेड पे 2800 है जो विसंगति पूर्ण है एवं लैब अटेण्डेन्ट का ग्रेड पे 1900 किया जाये।
शासन द्वारा विभागों में की जाने वाली सीधी भर्ती से पदपूर्ति की जा रही है। जबकि शिक्षा विभाग र्तमान में कार्यरत संविदा, आउटसोर्स, रोगी कल्याण समिति, आदि के अन्तर्गत वर्षों से दे रहे शेष बचे रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाये। एवं सेवायें अधिकारी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर पहले समायोजित किया जाये।
प्रदेश में वर्षों से कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 32000/- (बत्तीस हजार) संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को वर्ष 2018 शासन की नीति अनुसार संविदा कर्मचारीयों को नियमित चारियों के मूल वेतन की 90 प्रतिशत का वेतन भुगतान किया जाये अथवा नियमित किया जाये इसका लाभ अन्य कई विभागों में दिया जा रहा है।
प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में चतुर्थ श्रेणी कार्यभारित कर्मचारीयों को समायोजित किया जाये एवं स्थाई कर्मी जिनको दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीयों से स्थाई कर्मचारी घोषित किया गया है को सातवे वेतनमान का लाभ दिया जाये एवं नियमित कर्मचारीयों की भांति अन्य सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाये।
मेडिकल सोशल वर्कर का प्रारंभिक ग्रेड पे 4200/- किया जाये।ड्रेसर ग्रेड एवं ग्रेड 2 को एक करके 01 जनवरी 2006 से 2400 ग्रेड पे काल्पनिक रूप से देते हुए वास्तविक लाभ 01 जनवरी 2016 से दिया जाये, क्योंकि इस संवर्ग को ब्रहमस्वरूप समिति का वेतन मान का लाभ नहीं दिया गया है।आयुष विभाग में पदस्थ आयुष महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 2400 ग्रेड पे दिया जाये।आयुष विभाग में पदस्थ औषधालय सेवक / दवा साजों को कुक की भांति 1800 ग्रेड पे दिया।
फार्मासिस्ट का नाम परिवर्तित कर फार्मेसी ऑफिसर किया जाये। ए.एम.एम. व एम पी डब्ल्यू का पदनाम परिवर्तित कर ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक किया जाये।नेत्र चिकित्सा सहायक का पदनाम बदलकर ओपथलमिक ऑफिसर किया जाये।बायोकेमिस्ट का पद का नाम परिवर्तन कर पैथोलोजी टेक्निकल ऑफिसर किया जाये।रेडियोग्राफर का पदनाम परिवर्तित कर इमेजिंग ऑफिसर व अस्सिटेन्ट तथा अटेनडेन्ट का लेब टेक्नीशियन का पदनाम परिवर्तित कर मेडिकल लैब टेक्नीकल ऑफिसर किया जाये एवं प्रमोशन चैनल बनाया जाये।
मेडिकल शोसल वर्कर का नाम परिवर्तन कर मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर किया जाये।ड्रेसर का पदनाम परिवर्तित कर चिकित्सा सहायक (हेल्थ असिस्टेन्ट) किया जाये। आयुष विभाग के अन्तर्गत नर्सेस कर्मचारीयों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की भांति के पदनाम परिवर्तित कर नर्सिंग ऑफिसर किया जाये।
आयुष विभाग में पदस्थ आयुष महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पूर्व की भांति तृतीय श्रेणी कर्मचारी किया जाये। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत रात्रीकालीन आकस्मिक चिकित्सा भत्ता चिकित्सकों को रु.500/- प्रति रात्री दिया जाता है जबकि इनके साथ संलग्न नर्सेस व अन्य पैरामेडिकल कर्मचारीयों को भी 300/- रुपये प्रति रात्री आकस्मिक चिकित्सा भत्ता दिया जाये।रेडियोलॉजी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी (रेडियोग्राफर डार्क रूम अस्सिटेण्ड व संविदा कर्मचारी) को रेडियेशन जोखिम भत्ता रु. 50/- से बढ़ाकर 300/- रुपये दिया जाये।
शासकीय सेवा में सीधी भर्ती में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर चयन होने पर तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं 70 प्रतिशत् 80 प्रतिशत् 90 प्रतिशत मानदेय नियम को निरस्त कर पूर्व की भांति यथावत रखा जाये।
पुरानी पेंशन (ओ.पी.एस.) पूर्व की भांति लागू की जाये। समान कार्य समान वेतन के आधार पर संविदा आयुष चिकित्सको को नियमित एलोपेथिक चिकित्सको के समान वेतन प्रदान किया जायें।
आयुष विभाग अन्तर्गत वर्ष 2009 में नियमित किये गये सभी कर्मचारियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से नियमितीकरण का लाभ दिया जाये क्योंकि यह नियुक्तियों नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध की गयी थी और कुछ (जबलपुर, इंदौर, उज्जैन) आदि संभागों में इसका लाभ दिया जा चुका है।आयुष विभाग में पदस्थ औषधालय सेवक / दवा साजो को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाये कुक की भांति 1800 ग्रेड पे दिया जाये।
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