चांचौड़ा गैंगरेप के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

कोर्ट ने कहा- मामले में आरोपी को लाभ दिया, तब समाज में गलत मेसेज जाएगा

Apr 11, 2023 - 14:15
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गुना। जिले के चांचौड़ा इलाके में अक्टूबर महीने ने हुए नाबालिग से गैंगरेप के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। उस पर कार से आकर नाबालिग को जबरजस्ती कर में बिठाकर ले जाने और बाकी आरोपियों के साथ मिलकर उसके साथ गलत काम करने का आरोप है। नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि "वह मामले का मुख्य आरोपी दर्शित होता है। इस प्रकार के मामले में आरोपी को नियमित लाभ दिया गया, तब समाज मे गलत मैसेज जाएगा।"

बता दें कि 28 अक्टूबर 2022 को पीडिता आयु लगभग 15 वर्ष सहित उसके पिता द्वारा मेटरनिटि वार्ड जिला चिकित्सालय गुना में थाना चांचौडा के उपनिरीक्षक रचना खत्री को मौखिक रिपोर्ट लेख कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे के लगभग उसकी लडकी, जो कक्षा 10 में पढ़ती है अपने स्कूल बीनागंज जाने के लिए निकली थी, जिसे शाम 4 बजे तक वापस घर आ जाना था। लेकिन पीडिता के समय से वापस घर न आने पर उनके द्वारा उसकी तलाश की गई तो पता चला कि वह तो स्कूल से 11 बजे के लगभग ही वापस चली गई थी।

इस पर घर वालों ने उसकी तलाश की तो शाम 8 बजे के लगभग पता चला कि पीडिता को चांचौडा रोड बीनागंज में स्थित एक मकान पर कुछ लडकों के द्वारा ले जाता हुआ देखा गया है। इस पर पीडिता का पिता अपने भाई के साथ वहां पहुंचा तो मकान में मौजूद कान्हा मीना, मोहित मीना, रामजीवन मीना एवं विवेक मीना तथा उनके दो साथी वहां से भागे। जब उसने मकान की तलाशी ली तो नीचे की मंजिल पर स्थित सभी कमरों में ताला लगा दिखा। फिर उसने उपर जाकर एक कमरे की कुंदी खोलकर देखा तो पाया कि उसकी लडकी बदहवाश हालत में पड़ी है, जिसके कपडे अस्त-व्यस्त हो रहे हैं। वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, जिसे वे लोग तत्काल इलाज के लिए बीनागंज अस्पताल ले गये जहां पुलिस के आ जाने पर और पीडिता के होश में न आने पर उसे रैफर करने पर गुना अस्पताल भर्ती किया गया। है जो अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। उसकी लडकी जो स्कूल से 11 बजे चली आई थी, उसे इन चार लडकों व उनके साथियों द्वारा बुरे काम करने की नियत से उस मकान में अपहरण करके ले जाना पाया गया था और कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था।

लड़की के होश में आने पर उसके बयानों के आधार पर 7 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की धाराएं बढ़ाई गई। इस घटना के बाद चांचौड़ा-बीनागंज के नागरिकों में जमकर रोष बढ़ा था और लगातार कई दिन प्रदर्शन हुए थे। प्रशासन ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया था। प्रकरण के सभी सात आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। इन्ही में से एक आरोपी मोहित मीना(21) ने चांचौड़ा कोर्ट में नियमित जमानत का आवेदन लगाया था। सोमवार को कोर्ट ने जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए आवेदन खारिज कर दिया।

सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि अभियोग पत्र और पीड़िता के बयानों के अनुसार "कान्हा मीना, रामजीवन, विवेक मीना, मोहित मीना का कार से आना और पीडिता को जबरदस्ती कार में बिठाकर ले जाना तथा उनके द्वारा पीडिता को नशीला पदार्थ पिलाना उल्लेखित है। उसमें यह भी उल्लेखित है कि उसे चांचौडा रोड पर एक मकान में दूसरी मंजिल पर ले जाया गया था, जहां संजू माली तथा अन्य दो लडके जिनके नाम वह नही जानती का मिलना भी लिखा है। यह भी उल्लेखित है कि उसके साथ उक्त लोगों के द्वारा बारी-बारी से गलत काम किया गया था।अभियोग पत्र से यह भी दर्शित होता है कि मामले की विवेचना दौरान पीडिता का परीक्षण धारा 164 दप्रसं के दिनांक 6.11.2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांचौडा के समक्ष कराया गया है।

उक्त कथनों का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि उसमें पीडिता द्वारा यह प्रकट किया गया है कि जब वह श्रीमाल कॉलोनी से टेक्सी स्टैण्ड पर जा रही थी तभी उसके पास एक कार रुकी थी जिसमें से कान्हा मीना उतरा था। जिसने उसे धक्का देकर कार में बिठा दिया था और मारपीट की थी। इसी दौरान कार के चलने के दौरान कार में बैठे लोगों ने शराब पी थी, उसे पानी में कुछ मिलाकर पिला दिया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी। इसके बाद वे लोग उसके साथ गलत काम करने लगे थे और उसे एक रूम पर ले गये थे, कार से उतरते समय उसे संजू माली दिखा था जो कह रहा था कि टीआई से बात हो गई है तुम्हें जो करना है कर लो। उसे विवेक मीना भी दिखा था वह भी कह रहा था जो करना है कर लो फिर उन लोगों ने बारी-बारी से उसके साथ गलत काम किया था। उसे वहां कुछ और लोग दिखे थे, जिनमें रितिक मीना, अनिल मीना, सुमित मीना, अभिषेक मीना थे तथा इनके साथ और भी लोग थे जो कान्हा मीना, रामजीवन और मोहित मीना थे। इन सब ने उसके साथ गलत काम किया था। मोहित मीना कार चला रहा था और रामजीवन उसकी साइड में बैठा था।

कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए आरोपी मोहित मीना(21) का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि "वह मामले का मुख्य आरोपी दर्शित होता है। यदि इस प्रकार के मामले में आरोपी/आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया गया, तब समाज मे गलत संदेश जाएगा। अपराध की प्रवत्ति को देखते हुए यह न्यायालय आरोपी को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाता है। इसलिए उसका आवेदन निरस्त किया जाता है।"

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