घरेलू सिलेंडर के राजसात करने की गई कार्यवाही

प्रतिष्‍ठानों द्वारा पुन: घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरूपयोग किये जाने पर उनके विरूद्ध होगी आवश्‍यक कार्यवाही। 

Jun 30, 2024 - 19:38
Jun 30, 2024 - 19:38
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गुना (आरएनआई) कलेक्‍टर डॉ. सतेन्‍द्र सिंह के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के व्‍यवसायिक उपयोग रोकने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किये गये थे, जिसमें कलेक्‍टर न्‍यायालय के द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गेस (प्रदाय व वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों के तहत घरेलू सिलेंडर के राजसात करने की कार्यवाही की गई है- अग्रवाल मिष्‍ठान भण्‍डार जगदीश कॉलोनी हाट रोड गुना, लक्ष्‍मी होटल नानाखेडी मंडी गुना, नन्‍दनी दूध डेयरी शीतला माता मंदिर के पास गुना, यादव मिष्‍ठान भण्‍डार साडा कॉलोनी राघौगढ, श्रीश्‍याम भोजनालय एवं फैमि‍ली रेस्‍टोरेंट साडा कॉलोनी राघौगढ, श्री राम ढाबा ए.बी. रोड राघौगढ, कमलेश मीना रेस्‍टोरेंट टेंकर ऐरिया साडा कॉलोनी राघौगढ, तिलक सिंह मीना ढाबा ट्रांसपोर्ट नगर साडा कॉलोनी राघौगढ, गुप्‍ता रेस्‍टोरेंट टेंकर एरिया साडा कॉलोनी राघौगढ, भूमिका रेस्‍टोरेंट नानाखेडी मंडी गुना, सुनील यादव चाय वाला भूमिका रेस्‍टोरेंट के पास गुना, रिंकू डेयरी शीतला माता मंदिर के पास गुना, वैशाली रेस्‍टोरेंट नानाखेडी मंडी गेट के सामने गुना, अग्रवाल मिष्‍ठान भण्डार नानाखेडी मंडी गेट के सामने गुना, श्री राम भोजनालय ट्रांसपोर्ट नगर साडा कॉलोनी राघौगढ।

उक्‍त प्रतिष्‍ठानों को यह भी निर्देशित किया गया है, कि पुन: घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरूपयोग किये जाने पर उनके विरूद्ध आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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