घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 23 सिलेंडर जब्त

गुना (आरएनआई) जिला प्रशासन द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग और दुरुपयोग रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने गुना शहरी क्षेत्र में छापेमारी कर 23 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए।
अभियान के तहत श्री सांई किराना स्टोर, आरोन बस स्टैंड, गुना में आकस्मिक जांच की गई, जहां दुकान संचालक सतीश शिवहरे द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। जांच में पता चला कि इस प्रक्रिया के लिए उनके पास कोई वैध दस्तावेज या अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, दुकान में बिना आईएसआई मार्क के 4 किग्रा. के छोटे सिलेंडर भी पाए गए, जो बिना अनुमति के बिक्री के लिए रखे गए थे।
खाद्य विभाग की टीम ने मौके से 21 छोटे (4 किग्रा.) और 2 बड़े घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। इस मामले में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं विनियमन आदेश 2005 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
प्रशासन ने नागरिकों से घरेलू गैस सिलेंडरों का सही उपयोग करने की अपील की है। साथ ही, यदि कहीं भी अवैध गैस रिफिलिंग या गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग की जानकारी मिले, तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित विभाग तक पहुंचाएं। जिससे नियमों का पालन सख्ती से हो सके, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगे और जनसुरक्षा बनी रहे।
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