घर में घुसकर स्त्री की लज्जा भंग करने वाले आरोपी को दी न्यायालय ने सजा
गुना (आरएनआई) न्यायालय हर्षवर्धन रावत न्यायिक मजिस्ट्रेट राधौगढ़ जिला गुना द्वारा थाना मकसूदनगढ़ के अपराध क्रमांक 74/2020 में अंतर्गत धारा 354,454 में आरोपी केदार उर्फ दिनेश को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
मीडिया प्रभारी श्रीमती ममता दीक्षित एडीपीओ गुना ने बताया कि फरियादियां ने जामनेर थाने में इस आशय का लेखीय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया के पति धनिया बेचने मधुसूदनगढ़ गए थे तभी आरोपी उसके घर पर आया और घर में अंदर घुसकर उसे अकेली देखकर बुरी नीयत से उससे झूम गया तथा उसकी छाती दबाने लगा तथा उसे गंदी-गंदी बातें करने लगा तथा उसे काट लिया। वह चिल्लाने लगी तो आरोपिया को छोड़कर भाग गया तथा जाते-जाते आरोपिया से कह रहा था कि तूने किसी को बताया तो उसे जान से खत्म कर देगा फिर उसके पति मधुसुदनगढ़ से उसके घर पर आए तब उसने पूरी बात उसके पति को बताई फिर उसके पति आरोपी से कहने गए तो उनको भी जान से मारने की धमकी दी फिर वह अपने पति को साथ लेकर थाने गई तथा एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया उक्त लेखीय आवेदन पत्र पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती सुमनलता वर्मा एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा की गई।
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