घर में घुसकर पीड़िता के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 200/ अर्थदंड
गुना। कोतवाली थाना अंतर्गत पीड़िता घर पर अकेली थी तभी आरोपी प्रदीप कोरी घर के अंदर आ गया और उससे पानी पीने के लिए मांगा, जब पीड़िता ने पानी देने से मना किया तो उसे पीछे से पकड़ लिया और कहा एक किस दे दो एवं पीड़िता का कुर्ता फाड़ दिया। पीड़िता चिल्लाई और घर से बाहर आ गई तो आरोपी प्रदीप वहां से भाग गया, कि रिपोर्ट के बाद पेश मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है।
मामला इस प्रकार है कि जिला गुना की न्यायालय ने थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 947/2020 में पैरवी करने वाली श्रीमती ममता दीक्षित के विधिक तर्को से सहमत होकर आरोपी प्रदीप कोरी को धारा 354 (d) भादवि तथा 7/8 पॉस्को एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 200/ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मयंक भारद्वाज सहायक मीडिया प्रभारी ने बताया कि दिनांक 17 सितंबर 2020 को रात 9:00 बजे पीड़िता के घर चांदशाहवाली रोड बूढ़े बालाजी थाना कोतवाली के अंतर्गत आरोपी प्रदीप कोरी गाड़ी खड़ी करके खड़ा हो गया , गाली गलौज करने लगा और कहा कि पीड़िता उसकी नहीं हुई तो किसी और की नहीं होने देगा उसे जान से मरवा देगा तभी पीड़िता कहीं भी जाती तो आरोपी उसका पीछा करता हूं दिनांक 25 अक्टूबर 2020 को शाम 5:00 बजे पीड़िता घर पर अकेली थी तभी आरोपी प्रदीप कोरी घर के अंदर आ गया और उससे पानी पीने के लिए मांगा जब पीड़िता ने पानी देने से मना किया तो उसे पीछे से पकड़ लिया और कहा एक किस दे दो और पीड़िता का कुर्ता फाड़ दिया पीड़िता चिल्लाई और घर से बाहर आ गई तो आरोपी प्रदीप वहां से भाग गया उक्त घटना के बारे में पीड़िता ने अपने माता-पिता को बताया थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया एवम विवेचना में लिया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती ममता दीक्षित सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला गुना द्वारा की गई।
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