ग्राम पंचायतों के तत्कालीन सरपंचों द्वारा राशि आहरण कर कार्य नहीं कराने वाले मामलों में सिविल जेल वारंट जारी करने के दिए आदेश
गुना। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशाल सिंह द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक द्वारा ग्राम पंचायतों में संचालित विभिन्न योजनांतर्गत निर्माण कार्यों पर शासकीय राशि आहरण कर कार्य न कराये जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत डुंगासरा जनपद पंचायत गुना के तत्कालीन सरपंच श्रीमती प्रेम बाई पत्नी चुन्नीलाल द्वारा 36126 राशि का आहरण कर कार्य नहीं कराया गया।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत करीली जनपद पंचायत गुना के तत्कालीन सरपंच श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी विष्णु द्वारा 62696 राशि का आहरण कर कार्य, ग्राम पंचायत गजनाई जनपद पंचायत गुना के तत्कालीन सरपंच श्री भीकम सिंह द्वारा 37202 राशि का आहरण कर कार्य, ग्राम पंचायत विठ्ठलपुर जनपद पंचायत बमोरी के तत्कालीन सरपंच श्रीमती शक्करियाबाई द्वारा 65000 राशि का आहरण कर कार्य, ग्राम पंचायत कोटरा जनपद पंचायत चांचौडा के तत्कालीन सरपंच श्री समंदर सिंह सहरिया द्वारा 37500 राशि का आहरण कर कार्य नहीं कराया गया जिसके फलस्वरूप ऐसे शासकीय धन की हानि की वसूली हेतु म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर वसूली योग्य राशि जमा करने अथवा शेष कार्य पूर्ण करने हेतु 30 दिवस की कालावधि के लिये या उक्त धन परिदत्त किये जाने तक सिविल जेल में परिरूद्ध रखने का वारंट जारी किया गया है।
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