गोशाला संचालकों के लिए जारी हुआ नया आदेश, अब मृत गायों का भी रखना होगा रिकाॅर्ड
धोरैरा के जंगल में मिले मृत गोवंश और हंगामे के बाद प्रशासन ने अब नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब गोशाला संचालकों को मृत गायों का भी रिकाॅर्ड रखना होगा।
मथुरा (आरएनआई) मथुरा मार्ग स्थित धोरैरा के जंगल में मृत मिले गोवंश और उनके अवशेष पर गोरक्षकों द्वारा किए गए हंगामा के बाद पशु चिकित्सा विभाग ने गोशालाओं के लिए एसओपी जारी की है। इसमें गोशाला में गोवंश के मरने पर उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया एक मानक के अनुरूप करनी होगी। इसका रिकाॅर्ड गोशाला संचालकों को रखना होगा।
गोशाला संचालकों और गोपालकों द्वारा जंगल में खुले में गोवंश के शव को डाले जाने का मामला सामने आने के बाद मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी विपिन कुमार गर्ग ने सभी गोशालाओं को एसओपी जारी की है। उन्होंने बताया कि यदि गोशाला में किन्ही कारण गाय मर जाती है तो उसका रिकॉर्ड रखना होगा। उसके अंतिम संस्कार संबंधी जानकारी विभाग को देनी होगी।
गोशाला संचालकों को हिदायत दी गई है कि गोवंश का अंतिम संस्कार नियत स्थान पर मानकों के अनुरूप किया जाए। इसमें दो मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उसमें मृत गोवंश के साथ नमक और चूना डालकर अंतिम संस्कार किया जाए। इसके अलावा गोवंश को पर्याप्त चारा और समय के अनुसार खाद्य वस्तुएं दी जाएं। मानक के अनुरूप कार्य नहीं करने पर ऐसे गोशाला संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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