गुना शहर में व्यवसायिक एवं आवासीय डायवर्सन कराना अनिवार्य, अन्यथा 50 प्रतिशत अर्थदंड लगेगा
गुना (आरएनआई) गुना शहर के ऐसे भवन जिनका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। उन सभी प्लाटधारियों को प्लाट भूमि का व्यवसायिक डायवर्सन कराया जाना आवश्यक है। तहसील गुना शहर की राजस्व टीम में तहसीलदार गुना शहर नायब तहसीलदार गुना शहर, राजस्व निरीक्षक, पटवारीगण द्वारा सर्वे करने पर पाया गया कि शहर में ऐसी निजी प्लाट है जो खसरे में आवासीय प्रयोजन के रूप में दर्ज है किंतु मौके पर ऐसे निजी प्लाटधारियों द्वारा बडे़-बडे़ व्यवसायिक भवन, शोरूम, काम्पलेक्स, भवन निर्माण की सामग्री, मैरिज गार्डन, निजी स्कूल, निजी कॉलेज तथा अन्य व्यवसायिक संस्थान खोलकर व्यवसायिक लाभ ले रहे है। ऐसे प्लाट/भवन मालिक आवासीय दरों से डायवर्सन राशि शासन को जमा कर रहे हैं। साथ ही ऐसे प्लाटधारी जो आवास बनाकर रह रहे हैं उनके द्वारा आवासीय डायवर्सन नहीं करवाया गया। जिससे अपेक्षित शासन को राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसे 250 प्लाटधारियों को चिन्हित किया गया है जिनके द्वारा व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। शेष प्लाटधारियो का सर्वे जारी है।
तहसीलदार गुना ने शहर के सभी प्लाटधारी एवं भवनों के मालिकों से अपील की है, कि एक सप्ताह में संबंधित अपने-अपने राजस्व खसरे का सत्यापन पटवारी ग्राम से करवाकर व्यवसायिक डायवर्सन अनिवार्य रूप से करवा लें। साथ ही ऐसे नागरिक जो आवास बनाकर निवासरत है वो भी अपना आवासीय डासवर्सन अनिवार्य रूप से करवा लें। सभी प्लाटधारी एवं भवन मालिक एक सप्ताह में अपना व्यवसायिक/आवासीय डायवर्सन नहीं करवाते हैं, तो पटवारी ग्राम स्वप्रेरणा से अभियान चलाकर एक सप्ताह में व्यवसायिक/ आवासीय डायवर्सन के प्रकरण दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी गुना को भेजे जायेंगे। जिससे शासन का राजस्व बढाया जा सके। अगर ऐसे प्लाटधारी म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 59 (9) के अंतर्गत व्यवसायिक या आवासीय डायवर्सन नहीं करवाते है तो उनके प्रीमियम की गणना एवं भू-राजस्व (भू-भाटक) का पुनःर्निधारण करके अनुविभागीय अधिकारी गुना को भेजा जावेगा ताकि ऐसे प्लॉटधारियो पर बकाया कुल डायवर्सन राशि के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
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