गुना शहर में व्यवसायिक एवं आवासीय डायवर्सन कराना अनिवार्य

Feb 21, 2025 - 21:35
Feb 21, 2025 - 21:36
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गुना शहर में व्यवसायिक एवं आवासीय डायवर्सन कराना अनिवार्य

गुना (आरएनआई) तहसील गुना शहर जी एस बैरवा की राजस्व टीम द्वारा किए गए सर्वे में यह पाया गया है कि शहर में कई निजी प्लॉट, जो राजस्व रिकॉर्ड में आवासीय प्रयोजन के रूप में  दर्ज हैं, उनका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इन पर बड़े-बड़े व्यवसायिक भवन, शोरूम, कॉम्प्लेक्स, भवन निर्माण सामग्री के गोदाम, मैरिज गार्डन, निजी स्कूल-कॉलेज एवं अन्य व्यावसायिक संस्थान संचालित हो रहे हैं। इसी तरह, कुछ प्लॉटधारी ऐसे भी हैं, जिन्होंने आवासीय उपयोग के लिए प्लॉट लेकर अपना घर तो बना लिया, लेकिन उन्होंने अब तक आवासीय डायवर्सन नहीं करवाया है। इससे शासन को अपेक्षित राजस्व प्राप्‍त नही हो रहा है।

तहसीलदार गुना शहर  ने शहर के सभी प्लॉटधारियों एवं भवन मालिकों से अपील की है कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने-अपने राजस्व खसरे का सत्यापन संबंधित पटवारी से करवाकर व्यवसायिक या आवासीय डायवर्सन अनिवार्य रूप से करवा लें।

यदि निर्धारित समयसीमा में डायवर्सन नहीं कराया जाता है, तो संबंधित पटवारी स्व-प्रेरणा से अभियान चलाकर व्यवसायिक/आवासीय डायवर्सन के प्रकरण दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी गुना को भेजे जाएंगे। अत: सभी संबंधित नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें।

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