गुना में हुए बस हादसे का आरोपी बस मालिक गिरफ्तार
गुना (आरएनआई) 27 दिसंबर की रात में गुना-आरोन रोड़ पर सेमरी घाटी के पास सिकरवार बस क्रमांक MP08 P 0199 एवं डंपर क्रमांक MP08 HA 0443 की आपस में भिड़ंत के बाद बस में भीषण आग लगने से बस में सबार 12 यात्रियों व डंपर चालक सहित कुल 13 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो जाने के साथ ही 18 यात्री घायल हुए थे।
इस घटना को लेकर थाना बजरंगगढ़ में आरोपित बस चालक, डंपर चालक एवं बस मालिक भानुप्रताप सिंह सिकरवार निवासी गुना के विरूद्ध थाना बजरंगगढ़ में अप.क्र. 267/23 धारा 279, 304, 308, 34 भादवि व 66/192ए, 56/192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुये जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुना मान सिंह ठाकुर द्वारा प्रकरण की जांच हेतु सीएसपी गुना श्रीमति श्वेता गुप्ता के मार्गदर्शन में एक एसआईटी टीम गठित की गई है।
जिसमें अनुसंधान अधिकारी थाना प्रभारी कोतवाली गुना निरीक्षक अनूप कुमार भार्गव एवं टीम सदस्य बजरंगगढ़ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश आर्य, गुना कोतवाली से उपनिरीक्षक संदीप यादव तथा गुना कोतवाली से ही सउनि तोरन सिंह को बनाया गया है।
टीम द्वारा घटना के हर बिन्दु पर बारकी से विवेचना की जा रही है साथ ही प्रकरण के आरोपित बस मालिक भानु सिकरवार की सरगर्मी से तलाश की गई एवं जिसकी तलाश में सघन दविशें दीं गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज 31 दिसंबर को प्रकरण के आरोपित बस मालिक भानुप्रताप सिंह पुत्र स्व. बाबू सिंह सिकरवार उम्र 42 साल निवासी विन्ध्यांचल कॉलोनी गुना को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया है।
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