गुना में बाल श्रम पर प्रशासन की सख्ती, चार प्रतिष्ठानों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित

गुना (आरएनआई) बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत जिला टास्क फोर्स समिति गुना द्वारा बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में सख्त कार्रवाई की गई। 21 अप्रैल 2024 और 12 जून 2024 को गुना शहर के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण किया गया, जिसमें किशोर श्रमिकों को कार्यरत पाया गया।
जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई उनमें राजकुमार नामदेव राज साड़ी एमपोरियम ताटके मार्केट सदर बाजार गुना, जय कुमार जैन जय ट्रेडर्स पुरानी गल्ला मण्डी गुना, सुलभ जैन जैन स्वीट्स आर्य समाज कॉम्पलेक्स एबी रोड जयस्तंभ चौराहा गुना तथा किशन चंद जैन महावीर मिष्ठान भण्डार एबी रोड गुना शामिल है।
निरीक्षण के दौरान किशोर श्रमिकों की मौजूदगी पाए जाने पर इन संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए समझौते हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इसके पश्चात प्रकरण जिला दण्डाधिकारी न्यायालय गुना के समक्ष प्रस्तुत किए गए। दिनांक 28 अप्रैल 2025 को हुई सुनवाई में उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने चारों प्रतिष्ठानों पर क्रमशः ₹5000-₹5000 (पांच-पांच हजार रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया।
जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई को एक सख्त संदेश बताते हुए कहा कि बाल एवं किशोर श्रमिकों का शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाल श्रम उन्मूलन हेतु आगे भी सतत निरीक्षण किए जाते रहेंगे।
Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X
What's Your Reaction?






