गुना ग्रामीण तहसील अंतर्गत हल्का पटवारी रिछैरा को किया गया निलंबित

May 26, 2024 - 20:08
May 26, 2024 - 20:56
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गुना (आरएनआई) अनुविभागीय अधिकारी गुना रवि मालवीय द्वारा ओलावृष्टि राहत राशि वितरण कार्य में लापरवाही बरतने, पीडि़त काश्‍तकारों को अनावश्‍यक परेशान करने एवं वरिष्‍ठ अधिकारी के साथ अभद्र व्‍यवहार करने और उनके आदेश की अवहेलना करने वाले हरेन्‍द्र राजावत, पटवारी हल्‍का नं. 34 रिछैरा, तहसील गुना ग्रामीण को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किये गये हैं। 

नायब तहसीलदार वृत्‍त-1 म्‍याना तहसील गुना (ग्रामीण) के प्रतिवेदन अनुसार हरेन्‍द्र राजावत, पटवारी हल्‍का नं. 34 रिछैरा, तहसील गुना ग्रामीण के द्वारा ओलावृष्टि राहत राशि वितरण कार्य में लापरवाही, पीठासीन अधिकारी के साथ न्‍यायालयीन कार्य के दौरान न्‍यायालय में अभद्र व्‍यवहार करने एवं ओलावृष्टि से पीडि़त काश्‍तकारों को अनावश्‍यक परेशान करने का प्रतिवेदन प्रस्‍तुत किया गया था। 

अनुविभागीय अधिकारी गुना द्वारा ओलावृष्टि राहत राशि वितरण जैसे गंभीर कार्य में लापरवाही बरतने, पीडि़त काश्‍तकारों को अनावश्‍यक परेशान करने एवं वरिष्‍ठ अधिकारी के साथ अभद्र व्‍यवहार करने और उनके आदेश की अवहेलना करने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत हरेन्‍द्र राजावत पटवारी हल्‍का नं. 34 रिछैरा तहसील गुना ग्रामीण को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किये गये हैं। निलंबन अवधि में श्री राजावत को नियमानुसार निर्वाह भत्‍ता प्राप्‍त करने की पात्रता रहेगी एवं मुख्‍यालय तहसील कार्यालय बमोरी रहेगा।

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