गुना (आरएनआई) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुना दिनेश कुमार सावले द्वारा उत्खनित बोर को खुला छोड़ने के मामले में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशानुसार गुना क्षेत्र के शासकीय एवं निजी संस्था/ व्यक्तियों द्वारा आवासीय, व्यवसायिक, कृषि कार्य एवं पेयजल हेतु बोर का उत्खन्न कराया जाता है। बोर में पानी नही आने अथवा बोर उपयोग में नहीं लिये जाने की स्थिति में उत्खनित बोर को खुला छोड़ दिया जाता है। इस गम्भीर लापरवाही के कारण बच्चे/ पशु के बोर मे गिर जाने की घटना घटित होने की प्रबल आशंका बनी रहती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए लोक शांति एवं कानून व्यवस्था तथा जनहित को ध्यान में रखने की दृष्टि से अनुविभागीय दण्डाधिकारी, राजस्व गुना द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं - बोर खनन करते समय भूमि स्वामी एवं बोर खननकर्ता किसी भी स्थिति मे बोर का मुख खुला नही छोडेगा। जिन बोरवेल में पानी नहीं है तथा जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा है उन बोरवेल को भूमि स्वामी/ मकान मालिक/ संस्था प्रमुख खुला नहीं रखेगें। भूमि स्वामी/ मकान मालिक/ संस्था प्रमुख समस्त बोरवेल को लोहे की प्लेट/सीमेंट या मजबूत केप से बंद किये बिना नहीं रखेगें। भूमि स्वामी/ मकान मालिक/ संस्था प्रमुख खाली बोरवेल को चारो तरफ से बिना फेंसिंग के नही रखेगें।
जारी आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। यदि उक्त आदेश के उल्लंघन की जानकारी किसी नागरिक के संज्ञान में आती है तो वह अबिलंब इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी/ थाना प्रभारी अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से खुले बोर के फोटोग्राफ एवं स्थान की जानकारी के साथ मोबईल नंबर-9893748887 पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति की जानकारी गुप्त रखी जावेगी। जारी आदेश 06 फरवरी 2024 से लागू होकर आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।
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