गरीब बंदी विधिक सेवा प्राधिकरण से पैरवी हेतु अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं:एडीजे

Nov 16, 2024 - 17:32
Nov 16, 2024 - 17:32
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गरीब बंदी विधिक सेवा प्राधिकरण से पैरवी हेतु अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं:एडीजे

हरदोई ( आरएनआई)उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई श्री संजीव शुक्ला के सरंक्षण एवं अनुमति से एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वाधान में आज अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भूपेन्द्र प्रताप द्वारा जिला कारागार हरदोई का निरीक्षण किया गया। अपर जिला जज द्वारा  जिला कारागार की शिकायत पेटिका में बंदियों द्वारा बताई गई समस्याओं तत्काल निस्तारण कराए जाने हेतु जेल प्रशासन को निर्देशित किया तथा बंदियों को बताया कि ऐसे बंदी जो गरीब है और अपना प्राइवेट अधिवक्ता नही कर पा रहे है वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कारागार अधीक्षक के माध्यम से प्रार्थना पत्र दे सकते है उनकी उनको प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आवश्यक कार्यवाही करेगा। बंदियो से  खान-पान के  बारे में जानकारी प्राप्त की गई।जिला कारागार के अस्पताल का निरीक्षण कर बंदियो से उनको दिए जा रहे उपचार के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की अपर जिला जज ने बंदियो से कहा कि धैर्य बनाये रखे और अपने मुकदमे की पूर्ण जानकारी अपने अधिवक्ता से ले। जेल प्रशासन को निर्देशित किया गया कि बंदियों की समस्यायों के समाधान के लिए लीगल एड डिफेन्स काउंसिल से निःशुल्क विधिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रेषित करें। निरीक्षण के दौरान जिला कारागार अधीक्षक सतीश चंद्र त्रिपाठी, डिप्टी जेलर ओमकार पाण्डेय,अनीश यादव,अलका, नरेश चंद्र, सुखलाल, लीगल एड डिफेंस काउंसिल  विनोद कुमार मिश्रा,देवेन्द्र कुमार सिंह,पवन गुप्ता, अजय त्रिपाठी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक अभिषेक अवस्थी आदि उपस्थित रहे।


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Laxmi Kant Pathak Senior Journalist | State Secretary, U.P. Working Journalists Union (Regd.)