गढ़ा कॉपरेटिव बैंक के जमाकर्ता अपनी राशि/क्लेम प्राप्त करने हेतु बैंक से करें संपर्क
गुना। उप आयुक्त सहकारिता के माध्यम से परिसमापक विनय मरकाम द्वारा सूचित किया गया है कि बैंक के समस्त जमाकर्ताओं, जिन जमाकर्ताओं द्वारा निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC) से रु.500000/- तक का दावा भुगतान प्राप्त नही किया है वे बैंक शाखा मे अपनी केवायसी (आधारकार्ड, पेनकार्ड, फोटो एवं अन्य बैंक के खाते की पासबुक की छायाप्रति) अपडेट करवायें, ताकि जमाकर्ताओं का क्लेम निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गांरटी निगम (DICGC) को भेजा जा सके एवं इसके साथ ही बैंक द्वारा जारी समस्त मियादी अमानत रसीद एवं अन्य खाते जिनका भुगतान होना है, की पासबुक की छायाप्रति भी प्रस्तुत करें।
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