तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कुशमान जपं आरोन गंगाराम अहिरवार को सिविल जेल में परिरूद्ध रखने वारंट जारी
गुना। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कुशमान जनपद पंचायत आरोन गंगाराम अहिरवार को 30 दिवस की कालावधि के लिए या वसूली योग्य राशि परिदत्त किये जाने तक सिविल जेल में परिरूद्ध रखने का वारंट जारी किया गया है।
अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत कुशमान में सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत वर्ष 2011-12 में अतिरिक्त कक्ष प्राथमिक विद्यालय खिरियाबंजारा हेतु राशि रूपये 76176 का आहरण कर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया, जिसके फलस्वरूप ऐसे शासकीय धन की हानि की वसूली हेतु म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर वसूली योग्य राशि जमा करने अथवा शेष कार्य पूर्ण करने हेतु तत्कालीन सरपंच गंगाराम अहिरवार एवं तत्कालीन सचिव लालवेग को निर्देशित किया गया था, जिसके पालन में तत्कालीन सचिव लालबेग द्वारा अपने हिस्से की अधिरोपित राशि 38084 जमा कराई गई, किन्तु निर्देशों के उपरांत भी तत्कालीन सरपंच गंगाराम अहिरवार द्वारा न तो वसूली योग्य राशि जमा कराई गई और न ही कार्य पूर्ण कराया गया। जिसके चलते उनके विरूद्ध सिविल जेल में परिरूद्ध रखने का वारंट जारी किया गया है।
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