खेत पर हार्वेस्टर चलाने पर लाठी/फरसे से मारपीट करने वालों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास

गुना (आरएनआई) खेत पर हारवेस्टर चलाने के विवाद को लेकर फरियादी पक्ष को लाठियों से प्राणघातक मारपीट करने वाले आरोपियों को सत्र न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्र ने भा.द.सं. की विभिन्न धाराओं में 5_5 वर्ष के कठोर कारावास और 17_17 सौ रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने की। अभियाेजन कहानी के अनुसार घटना दिनाँक 06:04:23 को पुलिस चौकी पनवाड़ी हाट, थाना आरोन में ऊधम सिंह ने उसके लड़के मिथुन और नाती जहार सिंह के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखायी कि रुसल्ली पठार स्थित उसके जिन्नन वाले खेत पर रात्रि में उसे हारवेस्टर चलने की आवाज आने पर वह उसके लड़के और नाती के साथ खेत पर पहुंचा जहां मांगीलाल, लक्ष्मीनारायण और हरगोविन्द फरसा लिए हुए मिले। जब उसने उक्त लोगों से कहा कि हमारा खेत क्यों काट रहे हो इसी बात पर से तीनों गालियां देने लगे और गाली देने से मना करने पर लक्ष्मीनारायण ने मिथुन के सिर में फरसा मारा, मांगीलाल और हरगोविन्द ने जहारसिंह के सिर में फरसा मारा। बाद में गोपाल और युधिष्ठिर ने डंडों से मिथुन की मारपीट की। इस पर पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.सं. की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर एफआईआर लेख की। पुलिस ने विवेचना में आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनसे घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त किये और साक्षियों के बयान लेकर विवेचना उपरान्त न्यायालय में अभियोग - पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के समस्त तर्कों को सुनने के पश्चात् न्यायालय ने ग्राम मुंडा खेजरा थाना आरोन निवासी आरोपीगण युधिष्ठिर ऊर्फ बबलू पिता पूरनलाल, मांगीलाल पिता पूरनलाल, लक्ष्मीनारायण पिता पूरनलाल, कृष्णगोपाल ऊर्फ गोपाल पिता मांगीलाल और हरगोविन्द पिता दंगलिया निवासी भुल्लनपुरा को भा.द.सं. की धारा ३२३ में ६-६ माह के कठोर कारावास व २-२ सौ रुपए के अर्थदंड, ३२४ में २-२ वर्ष के कठोर कारावास व ५-५ सौ रुपए के अर्थदंड और धारा ३२६ में ५-५ वर्षो के कठोर कारावास और १-१ हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।
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