खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरंतर जांच कार्यवाही जारी: विभिन्न फर्मो पर मिथ्या छाप पाये जाने पर लगाया गया 25-25 हजार रूपये का जुर्माना
गुना। डॉ० राजकुमार ऋषिश्वर अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला गुना के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शिवहरे एवं लखन लाल कोरी द्वारा अंकित किराना, पनवाड़ी हाट, आरोन से तुअर दाल एवं अरिहन्त डेयरी व्हाइटनर, बोहरा मस्जिद के पास, गुना स्थित हार्दिक इन्टरप्राइजेज का निरीक्षण किया गया एवं शाही शरबत रोज एवं ऋषभ आम अचार के नमूने लिये गये तथा बादशाह प्रोव्हीजन स्टोर से शक्कर का बूरा एवं चाय तथा यश एवरफ्रेश बेकरी गुरूद्वारा रोड़, गुना से सोडा वाटर, मेंगो माज़ा एवं थम्सूअप के नमूने लिये गये। उक्त नमूनों को जाँच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है।
न्यायालय, न्याय निर्णायक अधिकारी गुना द्वारा बिगबॉस हल्दी पाउडर का नमूना मिथ्याछाप पाये जाने से फर्म रामसुखी ट्रेडर्स राघौगढ़ के मालिक अनिल साहू पर पच्चीस हजार रूपये एवं फर्म भास्कर वैंकटेस प्रोडक्ट्स प्रा० लिमिटेड 96 अनंत हाउस, मालवीय नगर, एयरटेल ऑफिस के पीछे, भोपाल पर पच्चीस हजार रूपये एवं फर्म के डायरेक्टर आकाश गोयल, डायरेक्टर वैंकटेश गोयल पर पच्चीस- पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना किया गया है एवं रामेश्वर साहू पुत्र बाबूलाल साहू फर्म - शुभम गृह उद्योग, महावीर पुरा, ओबरब्रिज के पास, जिला गुना पर पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना किया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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