'क्या GST में बदलाव करने का साहस दिखाएंगे पीएम'; पॉपकॉर्न पर अलग-अलग कर को लेकर कांग्रेस का सवाल
जीएसटी प्रणाली को लेकर कांग्रेस ने आज सरकार पर निशाना साधा। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने पॉपकॉर्न के लिए अलग-अलग कर दरों को बेतुका करार दिया और कहा कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर मीम्स की सुनामी आ गई है।
नई दिल्ली (आरएनआई) कांग्रेस ने रविवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में पॉपकॉर्न के लिए तीन अलग-अलग कर दरों (टैक्स स्लैब्स) को 'बेतुका' करार दिया और कहा कि यह जीएसटी प्रणाली की जटिलता को उजागर करती है। विपक्षी पार्टी ने यह भी पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार जीएसटी 2.0 को लागू करने के लिए प्रणाली में पूरी तरह से बदलाव करने का साहस दिखाएगी।
पार्टी के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने 'एक्स' पर कहा, 'जीएसटी के तहत पॉपकॉर्न के लिए तीन अलग-अलग कर दरों की बेतुकी बात ने सोशल मीडिया पर मीम्स की सुनामी ला दी है। यह एक गहरे मुद्दे को उजागर करता है। एक ऐसी प्रणाली की बढ़ती जटिलता को बताता है, जिसे अच्छा और आसान होना चाहिए था।
रमेश ने कहा, जीएसटी में बड़ी मात्रा में कर चोरी हो रही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी आम है और कई फर्जी कंपनियां जीएसटी का गलत फायदा उठा रही हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली में कई खामिया हैं, जैसे आपूर्ति श्रृंखला में की सही तरीके से निगरानी नहीं की जा रही है, पंजीकरण की प्रक्रिया में खामियां हैं। टर्नओवर छूट के नियमों में खामियां हैं, जिनका गलत फायदा उठाया जा रहा है। नियमों का पालन अब भी मुश्किल है और माल की गलत श्रेणी (मिसक्लासिफिकेशन) अक्सर होती है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि जीएसटी की धोखाधड़ी से जुड़ी हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में 2.01 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी सामने आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि अब जब केंद्रीय बजट सिर्फ चालीस दिन दूर है, तो क्या प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) और वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) पूरी तरह से जीएसटी प्रणाली में बदलाव करने का साहस दिखाएंगे और जीएसटी 2.0 लागू करेंगे?
जीएसटी परिषद ने आज पॉपकॉर्न पर कर की दरों को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया। इसके मुताबिक, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले तैयार खाने योग्य स्नैक्स पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा और कैरेमल पॉपकॉर्न (जिसमें चीनी डाली जाती है) पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। लेकिन पॉपकॉर्न पर जीएसटी की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुक्ल बोर्ड ने केवल यह बताया कि पॉपकॉर्न पर अभी जो कर लागू हैं, उन्हें समझाने के लिए एक सर्कुलर जारी किया जाएगा।
खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न (जो नमक और मसाले के साथ तैयार किया गया है) की अगर पैकेजिंग नहीं की गई है और लेबल नहीं किया गया है, तो पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। अगर पॉपकॉर्न की पैकेजिंग है और लेबल किया गया है, तो 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।
अगर पॉपकॉर्न में शक्कर (कैरेमल पॉपकॉर्न) मिलाई जाती है, तो 18 फीसदी जीएसटी लगेगा, क्योंकि यह चीनी से बनी मिठाई जैसे हो जाते हैं।
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