कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका, तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा
दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। बीते मंगलवार को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
नई दिल्ली (आरएनआई) दिल्ली शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है।
आम आदमी पार्टी की नेता रीना गुप्ता ने बताया कि सबसे बड़ी बात ये है कि सीबीआई के पास दो साल से ये 50,000 दस्तावेज हैं, उन्होंने कभी अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया। अब अचानक से अरविंद केजरीवाल को गवाह से आरोपी कैसे हो गए। ये सीधा-सीधा राजनीतिक षडयंत्र था कि केजरीवाल बाहर न आएं, इसलिए आज सीबीआई के जरिए उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।
आप नेता जस्मीन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जांच एजेंसी सीबीबाई कोर्ट में झूठ बोलते हुए पकड़ी गई। सीबीबाई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। जज ने भी यह बात मानी है कि सीबीआई जो कह रही है और उसके पास जो सबूत हैं, उसमें कोई तालमेल नहीं है।
आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पहली बार अरविंद केजरीवाल को गवाह के तौर पर 16 अप्रैल 2023 को बुलाया गया था। सीबीआई बार-बार मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में वही कहानी दोहराती रही है, जो आज अरविंद केजरीवाल के मामले में दोहरा रही है। जिस मगुंटा रेड्डी के बयान को सीबीआई केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार बना रही है, वही मगुंटा रेड्डी जुलाई 2023 में मनीष सिसोदिया के मामले में अपना बयान दे चुका है। जब ट्रायल कोर्ट केजरीवाल को जमानत दे चुका था, सुप्रीम कोर्ट जमानत देने वाला था तब इन्हें मैगुंटा रेड्डी के बयान की याद क्यों नहीं आई? कल प्रधानमंत्री मोदी आपातकाल का रोना तो रो रहे थे, मैं समझता हूं आज इससे बड़ा आपत्काल कोई नहीं हो सकता।
आप नेता रीना गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने अभी तक कोई आदेश नहीं दिया है। जज दोपहर साढ़े चार बजे आदेश सुनाएंगे। सीबीआई कोशिश कर रही है लेकिन अभी तक कोई केस नहीं है।
अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा कि 20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। तुरंत प्रवर्तन निदेशालय ने स्टे लगवा लिया। अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दियाऔर आज गिरफ्तार कर लिया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाये। ये क़ानून नहीं है। ये तानाशाही है, इमरजेंसी है।
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