कुल्ली छह महीने के लिए जिला बदर, जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने विवेचना एवं विश्लेषण के अनुक्रम में की कार्यवाही

मथुरा (आरएनआई) जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने विवेचना एवं विश्लेषण के अनुक्रम में विपक्षी राहुल पुत्र स्व. संजीव शर्मा उर्फ कुल्ली निवासी मैनागढ कृष्णापुरी सदर बाजार जनपद मथुरा को छह माह की अवधि के लिये जनपद मथुरा की सीमा से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से इस जनपद की सीमा से स्वयं बाहर चला जाये और तब तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करे जब तक यह अवधि समाप्त न हो जाये। विपक्षी जनपद से बाहर रहने की सूचना प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार जिला मथुरा को देगा। यदि निर्धारित अवधि में विपक्षी इस आदेश का उल्लंघन या चूक करता है, तो वह उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 10,11 के उल्लंघन का दोषी माना जायेगा और उसे गिरफ्तार कर विधि व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यदि व्यक्ति का किसी विशिष्ट न्यायिक आदेश के अनुपालन में उपस्थित होना आवश्यक है, तो उस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए व्यक्ति को धारा 4 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट से अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। आदेश की प्रतिलिपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार जिला मथुरा को भेजी गई है। प्रभारी निरीक्षक, सदर बाजार जिला मथुरा को निर्देशित किया गया है कि वह विपक्षी को जनपद की सीमा से बाहर कर, अनुपालन आख्या आदेश की प्राप्ति की तिथि के तुरन्त बाद इस न्यायालय को उपलब्ध करायेंगे।
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