किसानों की बीमा राशि गबन करने वाले SBI फील्ड मैनेजर को 3 साल की सजा
शिवपुरी (आरएनआई) जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक शर्मा ने किसानों की फसलों की बीमा राशि गबन करने वाले आरोपी SBI के फील्ड मैनेजर को दोषी मानते हुए 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी भुगतना होगा। मामले में शासन से पैरवी सुनील मणि त्रिपाठी विशेष लोक अभियोजक ने की।
अभियोजन के मुताबिक एसबीआई के रीजनल मैनेजर ने कुछ साल पूर्व आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में शिकायत की थी कि एसबीआई बैंक रन्नौद के फील्ड मैनेजर सुनील पुत्र हरीशचंद्र भदौरिया ने 1009 किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के वर्ष 2015 की खरीफ की फसल की बीमा राशि का ड्राफ्ट 2038251 रुपए स्वयं रखकर बीमा कंपनी को नहीं दिया था।
यह राशि बैंक ने बीमा कंपनी को देने के लिए फील्ड मैनेजर को दी थी। इस राशि के ड्राफ्ट को सुनील भदौरिया ने बीमा कंपनी को न देते हुए अपनी मां राधा बाई व अन्य लोगों के बैंक खाते में डालकर उक्त राशि का गबन किया था। बाद में जब किसानों को उनकी खराब फसलों का बीमा नहीं मिला तो यह पूरा मामला सामने आया।
आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में फील्ड मैनेजर के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया गया।कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी फील्ड मैनेजर सुनील भदौरिया को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।
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