कालोनियों में प्लाट खरीदने के संबंध में एडवाइजरी जारी, भूमि की जांच पड़ताल के बाद ही खरीदें प्लाट, कालोनाईजर लगाएंगे अपनी-अपनी साइट पर बोर्ड
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गुना (आरएनआई) कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल की ओर से गुना जिले में प्लाट संपत्ति खरीदने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि जिस स्थान अथवा कॉलोनी में प्लाट खरीद रहे हों, तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें। अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से बचें, इसके साथ ही उन्होंने कॉलोनाइजरों को निर्देश दिये है कि अपनी-अपनी कॉलोनी साइड पर बोर्ड लगाकर उस पर जानकारी प्रदर्शित की जायें। इस जानकारी में कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन, टीएनसीपी की मंजूरी का क्रमांक, डायर्वसन तथा भूमि जिससे खरीदी गई है, उसका रजिस्ट्री क्रमांक, नाम आदि जानकारी अंकित करना होगी।
कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान अथवा कॉलोनी में प्लाट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रेशन है, भूमि डायर्वटेड है, टीएनसीपी तथा अन्य प्रशासनिक स्वीकृतियां है। संपूर्ण जानकारी करने तथा वैद्य तरीके से कॉलोनी काटी गई हो, उसी में प्लाट खरीदें। इसके साथ ही भवन की स्वीकृति लेकर ही भवन निर्माण करायें। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लाट लेने से न तो लोन की सुविधा मिल पाती है और न ही बिजली, पानी, सड़क आदि बुनियादी सुविधाएं। कई बार प्लाट का कब्ज भी नही मिल पाता है, इसलिए नागरिक प्लाट खरीदते समय सर्तकता बरतें तथा जांच परख करने के बाद ही प्लाट खरीदें।
उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिये है कि अपने-अपने क्षेत्र में जहां भी कॉलोनियां विकसित की जा रही है, उन कॉलोनाईजर्स से जमीन के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करते हुए सूचना पटल लगवाये जायें तथा अवैध कॉलोनी काटने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाये।
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