कार्यपालिका के पुराने फैसले जनहित में नए कानून बनाने से नहीं रोकते, MP हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट

कंपनी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने पहले कहा था कि परियोजना के लिए राज्य द्वारा निगमित कंपनी मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड (एमपीआरएसएनएन) के साथ समझौते के तहत कोई स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा। बाद में राज्य सरकार ने भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन किया और परियोजना पर खर्च होने वाली संभावित राशि पर दो प्रतिशत स्टांप शुल्क लगाने का प्रावधान किया।

Jul 20, 2024 - 00:05
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कार्यपालिका के पुराने फैसले जनहित में नए कानून बनाने से नहीं रोकते, MP हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निजी फर्म एम/एस रीवा टोलवे लिमिटेड से स्टांप शुल्क वसूलने के विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 2010 के फैसले को बरकरार रखा है। कंपनी ने राज्य सरकार द्वारा स्टांप शुल्क के रूप में 1.08 करोड़ रुपये वसूलने को सही ठहराने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व कार्यकारी फैसले राज्य को व्यापक जनहित में एक भी विपरीत कानून बनाने या नए नीतिगत फैसले लेने से नहीं रोकते हैं।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने निजी फर्म एम/एस रीवा टोलवे लिमिटेड ( जिसे सतना-मैहर-पारासिमोड के एक खंड को चौड़ा करने का काम सौंपा गया था।) से स्टांप शुल्क वसूलने के विवाद में डाली गई याचिका की सुनवाई की। कंपनी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने पहले कहा था कि परियोजना के लिए राज्य द्वारा निगमित कंपनी मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड (एमपीआरएसएनएन) के साथ समझौते के तहत कोई स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा। बाद में राज्य सरकार ने भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन किया और परियोजना पर खर्च होने वाली संभावित राशि पर दो प्रतिशत स्टांप शुल्क लगाने का प्रावधान किया।

इस पर पीठ ने कहा, यह कानून की स्पष्ट स्थिति है कि पूर्व कार्यकारी निर्णय राज्य विधायिका को व्यापक सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाने में पिछले कार्यकारी निर्णय के विपरीत या उसके विपरीत कोई कानून बनाने या कोई नीति तैयार करने से नहीं रोकता है। इस बात को प्रचारित नहीं किया जा सकता है कि विधायिका द्वारा निर्धारित कानून वचन विबंधन या वैध अपेक्षा के सिद्धांत से प्रभावित होगा, क्योंकि पहले कार्यपालिका ने अपना दृष्टिकोण अलग तरीके से व्यक्त किया था। पीठ ने कहा कि वैध अपेक्षा का सिद्धांत सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करने से नहीं रोकता है, बशर्ते बदलाव सार्वजनिक हित में किए जाएं, न कि सत्ता का दुरुपयोग करके।

पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, परिणामस्वरूप, पिछली नीतियां सरकार को अनिश्चितकाल तक बाध्य नहीं करती हैं। जनता की भलाई के लिए यदि आवश्यक समझा जाए तो नई नीतियां अपनाई जा सकती हैं। यह इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि हालांकि वैध अपेक्षा उचित व्यवहार की गारंटी देती है, लेकिन यह नीति-निर्माण में सरकार के लचीलेपन को नहीं रोकती है।

न्यायमूर्ति नाथ ने फैसला लिखा और कहा कि वैध उम्मीद मुख्य रूप से एक आवेदक को उस फैसले से पहले निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देती है जो किसी वादे को अस्वीकार कर देता है या एक उपक्रम वापस ले लेता है, जिससे कुछ परिणाम या उपचार की उम्मीद पैदा होती है। हालांकि, यह अपेक्षित परिणाम का पूर्ण अधिकार नहीं बनाता है।

पीठ ने कहा, इस न्यायालय ने कई फैसलों में यह अच्छी तरह से तय किया है कि विधायी शक्ति के प्रयोग के खिलाफ वचनबंधन के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। वचनबंधन का सिद्धांत तब लागू होता है जब वचनदाता ने वचनग्रहीता से कोई वादा किया हो। वादा करने वाले ने वादे पर भरोसा किया हो और अनुबंध का पालन न करने के कारण उसे नुकसान हुआ होगा। यह सिद्धांत वादा करने वाले या उद्यम को अपने वचन या वादे से पीछे हटने से रोकता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि व्यापक जनहित में विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए पिछले कार्यकारी निर्णय को वापस ले लिया जाता है या संशोधित किया जाता है, तो पहले का वादा जिस पर पार्टी कार्य करती है, उसे एक अधिकार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है और न ही प्राधिकारी ऐसा कर सकते हैं। पीठ ने फैसला सुनाया, उपरोक्त चर्चा को वर्तमान तथ्यों पर लागू करने पर, यह स्पष्ट है कि वैध अपेक्षा और वचनबंधन के सिद्धांत यहां लागू नहीं होंगे, क्योंकि अपीलकर्ताओं के पास पिछले कानून या नीति और कार्यकारी कार्रवाई के आलोक में कोई प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार नहीं है, जिसे बाद में व्यापक जनहित के आलोक में राज्य विधानमंडल द्वारा बदल दिया गया।

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