कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन रोकथाम, निषेध व निवारण अधिनियम 2013 विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

Feb 9, 2024 - 17:09
Feb 9, 2024 - 17:10
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कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन रोकथाम, निषेध व निवारण अधिनियम 2013 विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

हरदोई (आरएनआई) सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, उ, प्र, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई में  जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 विषय पर एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायालय के केंद्रीय सभागार में समस्त विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ किया गया। कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 आयोजित जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपर जिला जज/सचिव सुधाकर दुबे द्वारा संबोधित किया गया उन्होंने जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम,निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 विषय पर  संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्तमान समय में जो महिलाएं अपने घरों से बाहर निकल कर कार्य करने वाली समस्त महिलाओं के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर महिला एवं उत्पीड़न क्या है एवं उक्त उत्पीड़न की रोकथाम कार्यस्थल पर किस प्रकार की जाएगी इसके बारे में जानकारी दी।माननीय जनपद न्यायाधीश ने उपरोक्त अधिनियम के विशेष बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित समस्त विभागों के नोडल अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। इस अवसर पर समस्त विभागों के नोडल अधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता, परा विधिक स्वयं सेवक व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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Laxmi Kant Pathak Senior Journalist | State Secretary, U.P. Working Journalists Union (Regd.)