कादीपुर उपजिलाधिकारी ने सीआर पी सी धारा 117 का आदेश का कड़ाई से अनुपालन का दिया आदेश, मचा हड़कंप
सुलतानपुर (आरएनआई) कानून व्यवस्था के मद्देनजर कादीपुर उप जिलाधिकारी महेंद्र श्रीवास्तव ने पुलिस बयान व तत्थो के आधार पर नौ लोगों के विरुद्ध धारा 107 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत धारा117काआदेश किया है। धारा 117 के अंतर्गत पाबंद हुए 9 लोगों की जानकारी मिलते ही पूरे कादीपुर तहसील क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कादीपुर जिलाधिकारी महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 107 व 117 के अधीन इस मामले में मुचलका व प्रतिभूति जिनकी धनराशि एक लाख रुपया व अवधि 1 साल होती है। धारा में प्रतिबंधित व्यक्तियों को निष्पादित करने का आदेश दिया गया है। प्रतिबंधित व्यक्ति ना तो शांति भंग करेगा ना ही उपरोक्त वर्णीत अन्य कोई कार्य करेगा जिससे शांति भंग होने की संभावना हो। विपक्षीगण व उनके जमानती भी इस बात पर ध्यान दें पत्र में दिए गए वचन का उल्लंघन किया जाता है तो शेष अवधि के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 122-1 में विपक्षीगणों को कारागार में निरुद्ध भी कर दिया जाएगा एवं वसूली की कार्यवाही की जाएगी। इस धारा में महेंद्र प्रसाद तिवारी पुत्र पारसनाथ तिवारी,रिंकू उर्फ संदीप तिवारी पुत्र महेंद्र प्रसाद तिवारी ,लव तिवारी पुत्र महेन्द्र प्रसाद तिवारी,ओमप्रकाश तिवारी पुत्र यज्ञनारायण तिवारी,अंकुर तिवारी पुत्र कमला प्रसाद तिवारी,आलोक कुमार तिवारी पुत्र कृष्ण प्रसाद तिवारी, जागृति पुत्री ओमप्रकाश,मंजू देवी पत्नी चंद्र प्रकाश, किरण पत्नी कृष्णा प्रसाद निवासी ग्राम नारायणपुर नागनाथपुर थाना करौदी कला इसधारा में पाबंद किए गए हैं। थानाध्यक्ष करौदी कला को आदेश की प्रति भेजी जा चुकी है और निर्देश किया गया है कि आदेश तामील करा करके आख्या भेजें। विपक्षीगढ़ की हरकतों गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। उपरोक्त में किसी भी प्रकार के सादोष कृत्य की पुनरावृत्ति किए जाने पर धारा 122-1 के अंतर्गत निरुद्ध एवं वसूली की कार्रवाई हेतु तत्काल आख्या प्रस्तुत करें। फिलहाल कादीपुर उपजिलाधिकारी के न्यायालय से पारित आदेश को देखते हुए कादीपुर तहसील क्षेत्र में उप जिलाधिकारी महेंद्र श्रीवास्तव की कार्यवाही से हड़कंप मच गया है।
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