कल्लाकुरिची जहरीली शराबकांड में स्टालिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका
हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक के विधिक प्रकोष्ठ के सचिव और पूर्व विधायक आई एस इन्बादुरई, ‘एडवोकेट्स फोरम फॉर सोशल जस्टिस’ के अध्यक्ष के. बालू तथा दो अन्य की याचिकाओं पर 20 नवंबर को आदेश सुनाया था। याचिकाकर्ताओं ने जहरीली शराब कांड की सीबीआई जांच की मांग की थी।
नई दिल्ली (आरएनआई) कल्लाकुरिची जहरीली शराब कांड की सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जहरीली शराब कांड की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच को चुनौती दी गई थी। याचिका में मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। घटना में जहरीली शराब पीकर 67 लोगों की मौत हो गई थी।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने मंगलवार को कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। पीठ ने कहा, 'याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखने के बाद हमें हाईकोर्ट के तर्कसंगत फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं नजर आता। इसलिए विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं।
इससे पहले हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक के विधिक प्रकोष्ठ के सचिव और पूर्व विधायक आई एस इन्बादुरई, ‘एडवोकेट्स फोरम फॉर सोशल जस्टिस’ के अध्यक्ष के. बालू तथा दो अन्य की याचिकाओं पर 20 नवंबर को आदेश सुनाया था। याचिकाकर्ताओं ने जहरीली शराब कांड की सीबीआई जांच की मांग की थी।
कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को मामलों के हस्तांतरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के संदर्भ में हमारा प्रथम दृष्टया विचार है कि यह कल्लाकुरिची शराब त्रासदी मामला दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में से एक है, जिसके लिए सीबीआई की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। कोर्ट ने तमिलनलाडु पुलिस को सीबी-सीआईडी (विल्लुपुरम) के पास से मामलों से जुड़ी पूरी केस डायरी दो सप्ताह में सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट ने सीबीआई (चेन्नई) को इस संबंध में दर्ज तीनों मामलों में जांच का निर्देश दिया था। कोर्ट ने उसे यह निर्देश भी दिया था कि वह तीनों मामलों के सभी पहलुओं की जांच करे और जल्द से जल्द संबंधित अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल करे।
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