कलेक्टर के निर्देशानुसार पतंग एवं मांझा की दुकानों का किया औचक निरीक्षण, तेलघानी चौराहे से हटाया गया अवैध अतिक्रमण
गुना (आरएनआई) जिले में मानव जीवन के लिये हानिकारक नाइलॉन, चीनी और कपास के साथ लोपित कर चायनीज मांझा के निर्माण, भण्डारण व विक्रय पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा प्रतिबंधित आदेश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से विगत दिवस एसडीएम गुना श्रीमति शिवानी पाण्डेय के नेतृत्व में राजस्व, नगरपालिका एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गुना शहर में नई सड़क, हनुमान गली एवं पोस्ट ऑफिस रोड पर स्थित पतंग एवं मांझा की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चायनीज मांझा की दुकानों से सामग्री जप्त की गई।
इसी प्रकार समय-सीमा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में गुना शहर के तेलघानी चौराहे पऱ भारत टायर एवं गोपाल इलेक्ट्रिकल के सामने किये जा रहे अवैध अतिक्रमण मिलने को जेसीबी की सहायता से हटाये जाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय अधिकारी गुना श्रीमति शिवानी पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर सुश्री मंजूषा खत्री, तहसीलदार गुना जीएस बैरवा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव सहित पुलिस बल उपस्थित रहा।
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