कलेक्टर द्वारा मतदाताओं से अपील, मतदाता बिना किसी भय, प्रभाव, रिश्वत एवं प्रलोभन के करें मताधिकार का प्रयोग

Mar 17, 2024 - 20:16
Mar 17, 2024 - 20:17
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गुना (आरएनआई) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की जाने से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सतेन्‍द्र सिंह द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127ए के प्रावधान्तर्गत कोई व्यक्ति ऐसे निर्वाचन पैम्पलेट का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित/प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशन का नाम पता न लिखा हो। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171बी के तहत किसी व्यक्ति द्वारा इस उद्देश्य से परितोष देना अथवा लेना कि व किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करें अथवा किसी को निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करे, यह रिश्वत का अपराध करता है। एक साल के कारावास अथवा अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171 सी के तहत ऐसा स्वेच्छिक कृत्य जो स्वतंत्र निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करे अथवा प्रभावित करे उसे एक साल के कारावास अथवा अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171 एच के तहत यदि कोई व्यक्ति/ संस्था अभ्यर्थी की लिखित सहमति के बिना उसके पक्ष में आमसभा, विज्ञापन आदि के लिये कोई व्यय करता है तो यह अवैध भुगतान माना जायेगा। किसी व्यक्ति द्वारा इस उद्देश्य से परितोष देना अथवा लेना कि किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करें अथवा किसी को निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये प्रेरित करे यह रिश्वत का अपराध करता है, एक साल के कारावास अथवा अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जन सामान्य को निर्वाचन प्रावधानों को अवगत कराते हुये यह अपील की गयी है कि, बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से प्रभावित हुये बिना एवं बिना किसी भय/ प्रभाव/ रिश्वत प्रलोभन के मतदान के अधिकार का प्रयोग करें एवं/ पारदर्शी एवं नैतिक मतदान में अपना सहयोग प्रदान करें।

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