कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बागची की होगी पदोन्नति, 2031 में संभालेंगे CJI का पद
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने कहा कि 18 जुलाई, 2013 को जस्टिस अल्तमस कबीर के सेवानिवृत्त होने के बाद से कलकत्ता हाईकोर्ट का कोई भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाया है।

कोलकाता (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जॉयमाल्या बागची को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने यह फैसला किया है।
कॉलेजियम ने कहा कि 18 जुलाई, 2013 को जस्टिस अल्तमस कबीर के सेवानिवृत्त होने के बाद से कलकत्ता हाईकोर्ट का कोई भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाया है। यदि केंद्र सरकार कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देती है तो जस्टिस बागची का शीर्ष अदालत में कार्यकाल छह साल से अधिक होगा।
इस दौरान वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम करेंगे।कॉलेजियम ने कहा कि जस्टिस जॉयमाल्या बागची मुख्य न्यायाधीशों सहित हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संयुक्त अखिल भारतीय वरिष्ठता में 11वें स्थान पर हैं। इसलिए, कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की है। 25 मई, 2031 को जस्टिस केवी विश्वनाथन के सेवानिवृत्त होने पर जस्टिस बागची 2 अक्तूबर, 2031 को अपनी सेवानिवृत्ति तक सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे।
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