एसडीएम के विरुद्ध कोर्ट ने आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के दिये आदेश

Jan 30, 2024 - 11:43
Jan 30, 2024 - 11:44
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एमपी-धार (आरएनआई) एक निजी मकान को नियम विरुद्ध तोड़ने तथा पीड़ित द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरदारपुर जिला धार में वाद प्रस्तुत करने के पश्चात संज्ञान लेते हुए तत्कालीन एसडीएम बीएस कलेश के विरुद्ध शासकीय रिकार्ड को नष्ट करने तथा उसमे कूटरचना करने का प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 420,466,467,468, 469, 470,471,472 भादवि का प्रकरण दर्ज कर सुनवाई में लिया है। मामला धार जिले के सरदारपुर विकासखंड का। 

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