एमपी हाई कोर्ट ने धार कलेक्टर सहित एक अन्य अधिकारी के खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए
एमपी_धार (आरएनआई) मप्र उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर कलेक्टर धार प्रियंक मिश्र एवं तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार श्रृंगार श्रीवास्तव के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जारी किये हैं।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रसन्ना भटनागर ने बताया कि याचिकाकर्ता मिथुन चौहान ग्राम पंचायत नालछा जिला धार में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ था । दिनांक 25 फरवरी 2017 को स्वास्थ खराब होने के कारण वह एक दिन कार्य पर उपस्थित नहीं हो सका इसलिए एक दिन की अनुपस्थिति को कदाचरण बताते हुए बिना जांच किए और बिना सुनवाई का अवसर दिए उसे सेवा से पृथक कर दिया गया।
High Court के इस आदेश को इग्नोर किया
उक्त आदेश को चुनौती देते हुए ग्राम रोजगार सहायक ने अपील प्रस्तुत की लेकिन अपील भी निरस्त कर दी गई जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की न्यायालय द्वारा इसे 22 अगस्त 2023 को स्वीकार करते हुए सेवा समाप्ति आदेश निरस्त किया गया तथा यह निर्देश दिया कि ग्राम रोजगार सहायक को 50% पिछले वेतन सहित पुनः सेवा में रखा जावे।
धार कलेक्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट_
उक्त आदेश को चुनौती देते हुए शासन के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई लेकिन 3 जुलाई 2024 को अपील भी निरस्त हो गई लेकिन फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 20 सितम्बर 2024 को विपक्षीगण को यह निर्देश दिए कि वह आदेश का पालन करें अन्यथा दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे लेकिन फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया और न ही उक्त दोनों अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे इसलिए न्यायालय द्वारा कलेक्टर और तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को तलब किया है ।
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