उच्च न्यायालय खंड पीठ ग्वालियर के न्यायामूर्ति रोहित आर्य द्वारा गुना जिले राजस्व अधिकारियों को दिये गये प्रशस्ति पत्र।

गुना कलेक्‍टर द्वारा समय सीमा बैठक में राजस्‍व अधिकारियों को प्रदाय किये प्रशस्ति पत्र।

Aug 7, 2023 - 19:02
Aug 7, 2023 - 19:03
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उच्च न्यायालय खंड पीठ ग्वालियर के न्यायामूर्ति रोहित आर्य द्वारा गुना जिले राजस्व अधिकारियों को दिये गये प्रशस्ति पत्र।

गुना। (आरएनआई) माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के निर्देशन में ‘’समाधान आपके द्वार’’ योजना के तहत आपसी समझौता के आधार राजस्व विभाग के निराकरण किए गए प्रकरणों के लिए माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ ग्वालियर के न्यायामूर्ति श्री रोहित आर्य द्वारा गुना जिले राजस्व अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्‍टर श्री तरूण राठी द्वारा प्रदान किया गया।

न्यायामूर्ति द्वारा कलेक्टर गुना प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, वहीं न्यायामूर्ति की ओर से प्रदान किये गए प्रशस्ति पत्रों को कलेक्टर द्वारा जिले के अनुविभागीय अधिकारी राघोगढ़ सुश्री आर. अंजली,  अनुविभागीय अधिकारी गुना दिनेश सावले, अनुविभागीय अधिकारी चांचौड़ा विकास कुमार आंनद, तहसीलदार शहर गुना गौरीशंकर बैरवा, तहसीलदर गुना (ग्रामीण) कमलसिंह मंडेलिया सहित जिले के राजस्‍व अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

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