इमरान खान और बुशरा बीबी भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार, पूर्व पीएम को 14 तो पत्नी को सात साल की जेल

अल-कादिर ट्रस्ट में मामले में अदालत ने पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई है। जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सात साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान पर 10 लाख रुपये और उनकी पत्नी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

Jan 17, 2025 - 12:30
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इमरान खान और बुशरा बीबी भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार, पूर्व पीएम को 14 तो पत्नी को सात साल की जेल

इस्लामाबाद (आरएनआई) पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को दोषी करार दिया है। पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सात साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान पर 10 लाख रुपये और उनकी पत्नी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अगर वे दोनों जुर्माना नहीं भर पाते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री को छह महीने और बुशरा को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 

यह फैसला भ्रष्टाचार रोधी अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने अल-कादिर ट्रस्ट में करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपये के भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एनएबी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजक जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की टीम मौजूद रही। इसके अलावा जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबर, पीटीआई की बैरिस्टर गौहर खान, शोएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और अन्य वकील मौजूद थे। 

इस्लामाबाद की भ्रष्टाचार रोधी अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने 18 दिसंबर को ही इस मामले पर सुनवाई पूरी कर ली थी। इस मामले में पहले वे तीन बार फैसला टाल चुके हैं। फैसले का एलान होते ही पुलिस बुशरा बीबी को हिरासत में ले लिया। फैसले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्ट आचरण और अधिकार के दुरुपयोग का दोषी ठहराया गया है। जबकि बुशरा बीबी को अवैध गतिविधियों में शामिल होने का दोषी माना गया। न्यायाधीश ने अधिकारियों को अल-कादिर ट्रस्ट विवि को सरकार को सौंपने के निर्देश दिए। फैसले के बाद अदियाला जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 

इमरान खान ने कहा कि फैसले ने न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। इस मामले में न तो मुझे फायदा हुआ और न ही सरकार को नुकसान हुआ। मैं कोई राहत नहीं चाहता और सभी मामलों का सामना करूंगा। उन्होंने कहा कि एक तानाशाह यह सब कर रहा है।

मामला अल कादिर ट्रस्ट विश्वविद्यालय से जुड़ा है। आरोप है कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी पत्नी बुशरा बीबी और पीटीआई के कुछ अन्य नेताओं के साथ मिलकर अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट का गठन किया था। इसका उद्देश्य पंजाब के सोहावा जिला झेलम में 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' प्रदान करने के लिए 'अल-कादिर विश्वविद्यालय' स्थापित करना था। ट्रस्ट के कार्यालय के पते का उल्लेख "बनी गाला हाउस, इस्लामाबाद" के रूप में किया गया है।

आरोप है कि इस विश्वविद्यालय के लिए इमरान और उनकी पत्नी ने एक रेशिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की जमीन गैर कानूनी तरीके से हड़प ली। इसके लिए दोनों ने पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्सियत मलिक रियाज को धमकी भी दी थी। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी की ओर से पांच कैरेट के हीरे की अंगूठी मांगे जाने की बात भी सामने आई थी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी बुशरा बीबी और अन्य पीटीआई नेताओं पर राष्ट्रीय खजाने को करीब 50 अरब पाकिस्तानी रुपये का नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगा था।

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