आरटीओ द्वारा वाहन विक्रेताओं के साथ बैठक का आयोजन

आरटीओ द्वारा वाहन विक्रेताओं के साथ बैठक का आयोजन, सभी तरह के वाहनों में हाई सिक्‍युरिटी नंबर प्‍लेट लगवाने के दिये निर्देश। हाई सिक्‍युरिटी नंबर प्‍लेट नही लगवाने वाले वाहन मालिकों के विरूद्ध की जायेगी चालानी कार्यवाही। 

Feb 5, 2024 - 18:55
Feb 5, 2024 - 18:55
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आरटीओ द्वारा वाहन विक्रेताओं के साथ बैठक का आयोजन

गुना (आरएनआई) शासन द्वारा हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट वाहनों में अनिवार्य कर दी गई है। जारी निर्देशों के अनुसार 15 जनवरी तक सभी वाहनों में यह नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर चालानी कार्यवाही के निर्देश है।

इसी क्रम में आज दिनांक 05 फरवरी 2024 को परिवहन कार्यालय गुना में वाहन विक्रेताओं की बैठक ली गई और उन्हें 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश दिए गये।

अतिरिक्‍त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि समस्‍त वाहन स्वामी अपने-अपने वाहनों पर हाई सिक्‍युरिटी नंबर प्लेट लगवा लें एवं चालानी कार्यवाही से बचें।

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