आपराधिक कानून विधेयक: तीन विधेयकों का मसौदा हुआ मंजूर
गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति की 27 अक्तूबर की बैठक में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीनों विधेयकों के मसौदे पर मुहर नहीं लग सकी थी। हालांकि, अब मसौदे को स्वीकार कर लिया गया है।
नई दिल्ली (आरएनआई) भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और एविडेंस एक्ट की जगह लेने वाले तीन विधेयकों को गृह मंत्रालय की संसदीय कमेटी में स्वीकार कर लिए हैं। इसके साथ ही विपक्षी सदस्यों ने अपने असहमति वाले पत्र भी जमा कर दिए हैं।
सूत्रों ने बताया कि नियमों के अनुसार, अगले दो दिनों में कुछ और विपक्षी सदस्यों द्वारा असहमति पत्र सौंपे जाने की उम्मीद है।
गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति की 27 अक्तूबर की बैठक में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले तीनों विधेयकों के मसौदे पर मुहर नहीं लग सकी थी। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम समेत विपक्षी सदस्यों ने कमेटी के अध्यक्ष बृज लाल से ड्राफ्ट पर फैसला लेने के लिए दिए गए समय को तीन महीने बढ़ाने का आग्रह किया था। सदस्यों ने कहा था कि चुनावी लाभ के लिए इन विधेयकों को उछालना सही नहीं है। कमेटी ने उनकी मांग मान ली थी। हालांकि, अब ये विधेयक आज यानी छह नवंबर की बैठक में स्वीकार कर लिए।
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