आधार प्रमाणीकृत 28792 नए पात्र लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत की गयीः-राजमती
हरदोई (आरएनआई) जिला समाज कल्याण अधिकारी राजमती ने बताया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत मृतक, अपात्र लाभार्थियों को हटाने, डुप्लीकेट लाभार्थी और एक से अधिक स्थानों से अलग-अलग खाता संख्या लगाकर पेंशन प्राप्त करने वाले फर्जी लाभार्थियों को चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही सही व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि विशेष अभियान चलाकर क्षेत्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों व पंचायत सहायकों के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन करते हुए मृतक, अपात्र एवं फर्जी पाए गए 7263 लाभार्थियों को चिन्हित कर पेंशन रोक दी गई है। साथ ही आधार प्रमाणीकृत 28792 नए पात्र लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत की गई है। इस प्रकार जिले में कुल 126308 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को रुपए 1000 प्रति माह की पेंशन राशि तिमाही डीबीटी के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। आधार प्रमाणीकरण का कार्य कराने से लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि मिलने में सुविधा होगी। निकट भविष्य में लाभार्थियों के बैंक आधार सीडिंग खाते में धनराशि भेजी जाएगी, जिससे बैंक का खाता अथवा आई. एफ.एस.सी. कोड में परिवर्तन होने पर लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि मिलने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आधार प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सही व्यक्ति को योजना का लाभ प्राप्त हो तथा लाभार्थियों को दोहरे भुगतान से रोका जा सके एवं अधिक से अधिक वृद्धजन इस योजनान्तर्गत लाभान्वित हो सके।
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