आत्माराम पारदी हत्याकांड मामले में फरार सब इंस्पेक्टर पर गिरी गाज
गुना व शिवपुरी कलेक्टर को संपत्ति कुर्क करने के आदेश
गुना: जिले के हाईप्रोफाइल आत्माराम पारदी हत्याकांड मामले में फरार सब इंस्पेक्टर रामवीर सिंह कुशवाहा उर्फ दाऊ की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रविन्द्र कुमार भद्रसेन ने गुना एवं शिवपुरी कलेक्टर को आदेश दिए हैं. फरार सब इंस्पेक्टर को 30 दिन की मोहलत दी गई थी. आरोपी एसआई रामवीर को 4 मार्च तक कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना था. लेकिन सब इंस्पेक्टर ने कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की है. जिसके बाद कोर्ट ने कुर्की के आदेश जारी किए हैं. विशेष न्यायाधीश ने गुना कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि आरोपी की सोनी कॉलोनी स्थित मकान और वाहनों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करें. वहीं शिवपुरी कलेक्टर को आदेश देते हुए ग्राम रन्नौद की जमीनों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है. हत्याकांड के आरोपी सब इंस्पेक्टर रन्नौद गांव का निवासी है. जहां उसके द्वारा बेशकीमती जमीन जायदाद खरीदी गई थी.
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