आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट पर संकट: शत्रु संपत्ति के दायरे में जौहर विवि के दो भवन, प्रशासन ने जारी किया नोटिस
आजम खां के ड्रीम प्रोजक्ट जौहर विश्वविद्यालय के दो भवन शत्रु संपत्ति के दायरे में आ गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने दोनों के खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विश्वविद्यालय की जमीन की पैमाइश की जा रही है।
मुरादाबाद (आरएनआई) सपा नेता आजम खां के जौहर विश्वविद्यालय के दो भवन शत्रु संपत्ति के दायरे में आ गए हैं। पैमाइश के दौरान दोनों भवनों के शत्रु संपत्ति के दायरे में आने के बाद प्रशासन की ओर से इन भवनों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है।
जो दो भवन शत्रु संपत्ति के दायरे में आए हैं, उनमें से एक में खेल गतिविधियों के साथ ही जिम भी चलता है, जबकि दूसरे भवन पर ताला लगा हुआ है। इस बीच यूनिवर्सिटी में स्थित 50 फीसदी शत्रु संपत्ति को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। सपा नेता आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
जौहर विश्वविद्यालय में 13.08 हेक्टेयर जमीन शत्रु संपत्ति है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शत्रु संपत्ति विभाग की ओर से जौहर विश्वविद्यालय में स्थित जमीन का सीमांकन करने के साथ ही उस पर कब्जा लेने के आदेश प्रशासन को दिए गए थे, जिसके बाद प्रशासन बृहस्पतिवार से जौहर यूनिवर्सिटी में स्थित शत्रु संपत्ति पर कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू कर दी थी।
एसडीएम सदर मोनिका सिंह व नायब तहसीलदार गौरव बिश्नोई व शत्रु संपत्ति विभाग के पर्यवेक्षक प्रशांत कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम शुक्रवार को भी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची। भारी पुलिस बल के साथ विश्वविद्यालय पहुंची टीम ने जमीन की पैमाइश की और इसे कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी।
दिन भर यहां पर सीमांकन का काम चला। सीमांकन के काम के दौरान जौहर विश्वविद्यालय में स्थित दो भवन भी शत्रु संपत्ति के दायरे में आ गए हैं,जिसके बाद प्रशासन की ओर से इन भवनों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है।
प्रशासन ने इन दोनों भवनों को एक सप्ताह के भीतर खाली करने की मोहलत दी है। अफसरों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में स्थित पचास फीसदी शत्रु संपत्ति को दूसरे दिन कब्जे में लिया जा चुका है। शेष अभी कार्य जारी है।
जौहर यूनिवर्सिटी में स्थित शत्रु संपत्ति के दायरे में दो भवन भी आए हैं। यह दोनों भवन पूर्व में भी सील किए जा चुके थे। अब इन दोनों भवनों को खाली कराने के लिए नोटिस दिया गया है। यहां पर 13.08 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें 45 गाटा है। इस जमीन को कब्जे में लेकर शत्रु संपत्ति विभाग के सुपुर्द कर दिया जाएगा।
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में शुक्रवार को गवाह नहीं पहुंचा, जिस पर सुनवाई टल गई। अब इस मामले की सुनवाई 31 जुलाई को होगी। वर्ष 2019 में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में दो पैन कार्ड रखने का मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में उनके पिता आजम खां को भी भी नामजद किया गया था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। शुक्रवार को इस मामले में गवाह विवेचक दरोगा ऋषिपाल सिंह को पेश होना था। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी एवं भाजपा विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना के मुताबिक पैन कार्ड मामले में अब 31 जुलाई को सुनवाई होगी।
सपा नेता आजम खां के खिलाफ गंज थाने में दर्ज आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भी सुनवाई नहीं हो सकी। सपा नेता के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव में गंज थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी, जो नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
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