असम के सोनापुर में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 17 सितंबर को अपने एक आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की बिना पूर्व अनुमति के देशभर में कहीं भी बुलडोजर से तोड़फोड़ नहीं होगी।
नई दिल्ली (आरएनआई) सुप्रीम कोर्ट ने असम के सोनापुर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 17 सितंबर को अपने एक आदेश में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की बिना पूर्व अनुमति के देशभर में कहीं भी बुलडोजर से तोड़फोड़ नहीं होगी।
कुछ दिन पहले असम के कामरूप जिले के सोनापुर में सरकार ने 347 एकड़ से ज्यादा जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद अधिकारियों ने बुलडोजर से कथित अवैध मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। यह तोड़फोड़ अभियान हिंसक हो गया और उस दौरान पुलिस की गोलीबारी में कुछ लोगों की मौत हो गई। अब उस घटना के बाद सरकार ने इलाके में फिर से कथित अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है, लेकिन सरकार के इस कदम के खिलाफ याचिकाकर्ता हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि असम सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने असम सरकार को नोटिस जारी कर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। साथ ही उसके 17 सितंबर के आदेश का उल्लंघन करने पर जवाब मांगा है।
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