अवैध मदिरा कार्य में संलिप्त माफियाओं, तस्करों के विरूद्व गैंगेस्टर एवं गुण्डा एक्ट के तहत कठोर कार्यवाही करें :- जिलाधिकारी
हरदोई (आरएनआई) जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि निकट भविष्य मे दुर्गा पूजा एवं दशहरा पर्व पड़ने पर त्योहारों मे मदिरा की मांग बढ जाती है, जिससे अवैध मदिरा के निर्माण, तस्करी एवं बिक्री की सम्भावना भी बढ जाती है। उक्त को दृष्टिगत रखने हुये जनपद में अवैध मदिरा निर्माण, तस्करी एवं बिक्री की तथा अवैध स्प्रिट, अलकोहल के परिवहन पर अंकुश लगाने तथा निर्धारित राजस्व लक्ष्य की शतप्रतिशत प्राप्त करने हेतु आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त संयुक्त टीमों का गठन किया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि टीम एक में प्रशासन से उप जिलाधिकारी सदर/तहसीलदार सदर के साथ आबकारी निरीक्षक सदर व समस्त स्टाफ तथा क्षेत्राधिकारी सदर व संबंधित थानाध्यक्ष को रखा गया है। इसी प्रकार टीम दो में उप जिलाधिकारी शाहाबाद/तहसीलदार शाहाबाद, आबकारी निरीक्षक शाहाबाद व समस्त स्टाफ तथा क्षेत्राधिकारी शाहाबाद व संबंधित थानाध्यक्ष, टीम तीन में उप जिलाधिकारी सण्डीला/तहसीलदार संडीला, आबकारी निरीक्षक सण्डीला व समस्त स्टाफ तथा क्षेत्राधिकारी सण्डीला व संबंधित थानाध्यक्ष, टीम चार में उप जिलाधिकारी बिलग्राम/तहसीलदार बिलग्राम, आबकारी निरीक्षक बिलग्राम व समस्त स्टाफ तथा क्षेत्राधिकारी बिलग्राम तथा संबंधित थानाध्यक्ष और टीम संख्या पांच में उप जिलाधिकारी सवायजपुर/तहसीलदार सवायजपुर, आबकारी निरीक्षक सवायजपुर व समस्त स्टाफ तथा क्षेत्राधिकारी सवायजपुर एवं संबंधित थानाध्यक्ष को रखा गया है।
जिलाधिकारी ने सभी टीमों को निर्देश दिये है कि 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2023 तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर प्रत्येक दिन दबिश करें और प्रभावी प्रवर्तन कार्य हेतु सहायक सम्भागीय परिवहन प्रवर्तन, राज्य कर अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए यथावश्यक सहयोग लें और पूर्ण मनोयोग से संबंधित थाने से पुलिस बल का सहयोग लेते हुए विशेष प्रवर्तन कार्य करना सुनिश्चित करें और जनपद से लगी सीमा पर विशेष सतर्कता बरते तथा किसी भी दशा में अवैध मदिरा की तस्करी न होने दें और अवैध मदिरा कार्य में संलिप्त माफियाओं, तस्करों के विरूद्व गैंगेस्टर एवं गुण्डा एक्ट के तहत कठोर कार्यवाही करें। उन्होने कहा है कि अभियान के दौरान प्रवर्तन कार्य से जुड़े कार्मिको को कोई अवकाश देय नहीं होगा और विशेष स्थिति में अवकाश पर जाने से पहले जिला आबकारी अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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