अवैध नकली डीएपी खाद के परिवहन मामले में वाहन पिकअप को किया गया राजसात
गुना (आरएनआई) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतेन्द्र सिंह द्वारा अवैध नकली डीएपी खाद के परिवहन में संलिप्त वाहन पिकअप को शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किये गये हैं।
पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार थाना धरनावदा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी बेताव पुत्र अल्ताफ, अशीष पुत्र गुड्डू जाटव एवं पप्पू पुत्र काशीराम भील द्वारा वाहन पिकअप क्रमांक एमपी 08 जीए 1939 से नकली डीएपी खाद के 45 कट्टे 50-50 किलो के एवं 44 पैकेट सरसों के बीज के 01-01 किलो के जप्त किये गये। प्रकरण में वाहन स्वामी बेताव पुत्र अल्ताफ खान उम्र 23 साल निवासी मदीना मस्जिद के पीछे कर्नलगंज गुना के स्वामित्व के वाहन से नकली डीएपी एवं सरसों के बीज के अवैध रूप से परिवहन कर जप्त करते हुए पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण में वाहन स्वामी पर अधिरोपित आरोप के संबंध में अनावेदक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/ साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि संबंधित का वाहन कारित अपराध में संलिप्त नही रहा है, जबकि पुलिस अधीक्षक गुना एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास गुना के प्रस्तुत दस्तावेजों से इस बात की पुष्टि हुई कि अवैध नकली डीएपी खाद के 45 कट्टे 50-50 किलो एवं 44 पैकिट सरसों के बीज के 01-01 किलो जप्त वाहन से ही परिवहन किये जाते समय जप्त किया गया है। वाहन स्वामी द्वारा जप्त सामग्री के संबंध में विधिवत क्रय किये जाने के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज पेश नही किये गये।
प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारोपरांत जांच में जप्त सामग्री अवैध परिवहन किये जाने का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अंतर्गत दण्डनीय अपराध होने से जप्त सामग्री शासन हित में राजसात करने के साथ ही जप्तशुदा वाहन पिकअप क्रमांक एमपी 08 जीए 1939 को उक्त कृत्य में संलिप्त पाये जाने से शासन हित में राजसात करने के आदेश जारी किये गये हैं।
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