अवैध और बिना रजिस्ट्रेशन के एसिड बेचने वाले दुकानदारों पर किया गया अर्थदंड आरोपित

सदर बाजार एवं बजरंगगढ़ रोड ब्रिज के नीचे स्थित आरा मशीन के सामने का हटाया गया अवैध अतिक्रमण।

Dec 2, 2024 - 19:46
Dec 2, 2024 - 19:46
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अवैध और बिना रजिस्ट्रेशन के एसिड बेचने वाले दुकानदारों पर किया गया अर्थदंड आरोपित

गुना (आरएनआई) कलेक्टर डॉ. सतेन्‍द्र सिंह के निर्देशन और अपर कलेक्टर अखिलेश जैन के मार्गदर्शन पर राजस्व एवं नगर पालिका की टीम द्वारा संयुक्त रूप से एसिड विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण किया गया।  

इस दौरान पाया गया कि एसिड खरीदने वालों की पहचान आधार कार्ड  लेकर नहीं की गई थी और न ही किसी तरह का एसिड खरीदने वालों का रिकॉर्ड रखा गया। जिस कारण मित्तल इंटरप्राइजेज गुना पर 2000 रूपये, अग्रवाल जनरल स्टोर गुना पर 500 रूपये, शिवहरे जनरल स्टोर गुना पर 2000 रूपये एवं विजय ब्युटी सेंटर पर 500 रूपये का अर्थ दंड आरोपित किया गया। लक्ष्मीगंज बाजार में एसिड विक्रय करने वालों 4 दुकानदारों के पास एसिड की बोतल मिली, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। इसलिए सभी एसिड विक्रेताओं से जिला प्रशासन अपील करता है कि विधिवत एसडीम ऑफिस से इसका रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें और एसिड खरीदने वाले ग्राहकों के आधार कार्ड से उनकी पहचान की पुष्टि की जाए और विधिवत उनके द्वारा खरीदी गई एसिड की बोतलों का रिकार्ड संधारित किया जाए।

सदर बाजार एवं बजरंगगढ़ रोड ब्रिज के नीचे स्थित आरा मशीन का अवैध अतिक्रमण हटाया गया

इस दौरान आज हाट रोड, सदर बाजार एवं बजरंगगढ़ रोड ब्रिज के नीचे स्थित आरा मशीन के सामने किया गया अतिक्रमण हटाया गया और जुर्माने की कार्रवाई की गई। इस दौरान 3 आरा मशीन मालिकों पर 2000-2000 रुपए का अर्थ दंड लगाया गया। इस मुहिम के दौरान अपर कलेक्टर अखिलेश जैन, अनुविभागीय अधिकारी गुना श्रीमती शिवानी पांडे, तहसीलदार गुना , एवं नगर पालिका अधिकारी गुना  तेज सिंह सहित राजस्व एवं नगर पालिका की टीम उपस्थित रही।

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