अर्थदण्ड की राशि जमा नही करने पर खाद्य लाइसेंस किया निलंबित
गुना (आरएनआई) कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह के निर्देश पर डॉ० राजकुमार ऋषीश्वर अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला गुना के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों की निरंतर जाँच एवं फूड सैंपलिंग की कार्यवाही की जा रही है। फूड सैम्पल अवमानक पाये जाने पर संबंधित फर्म/खाद्य कारोबारकर्ताओ के प्रकरण विभाग द्वारा मान० ए.डी.एम. न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं। खाद्य प्रतिष्ठान वंशिता किराना पुरानी गल्ला मण्डी गुना, ज्ञान ट्रेडर्स सदर बाजार गुना, मदन पान भण्डार लक्ष्मीगंज गुना एवं बी.के. मार्ट नयापुरा गुना के फूड सैम्पल अमानक पाये जाने पर इनके प्रकरण ए.डी.एम. न्यायालय में दायर किए गये हैं। पूर्व में दायर किये गये प्रकरण फर्म मीणा किराना एण्ड जनरल स्टोर, एलआईसी ऑफिस के पास, साडा कालोनी, तहसील राघौगढ़, जिला गुना में ए.डी.एम. न्यायालय द्वारा रूपये 25 हजार का जुर्माना लगाया गया था, जिसे संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में जमा न करने के कारण उक्त फर्म का खाद्य लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा भी शहर की डेयरियों के निरीक्षण कर तान्या दूध डेयरी, जगदीश कॉलोनी, गुना से दूध, दही एवं पनीर के नमूने जांच हेतु लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को भेजे गये हैं। कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच एवं सैम्पलिंग कार्यवाही निरंतर जारी है।
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